🪔 ख़ुशहाल और सुरक्षित दीपावली के लिए…
भारतीय रेलवे ने त्यौहारी सीज़न के दौरान अपने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है।
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इसलिए, यदि आपकी टिकटें पहले से ही दिवाली के लिए बुक हो चुकी हैं या आप जल्द ही ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ नये नियम और कानून हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
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एडवाइज़री के अनुसार, यात्रियों को ट्रेनों में कोई ज्वलनशील और विस्फोटक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है।
यहाँ विवरण देखें:
> यात्री विस्फोटक और खतरनाक सामान जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर और बारूद नहीं ले जा सकते हैं।
> केरोसिन, पेट्रोल और फ़िल्म जैसे ज्वलनशील पदार्थ वर्जित हैं।
> ट्रेन के डिब्बों या स्टेशन परिसर के अंदर गैस स्टोव की लाइटिंग की अनुमति नहीं है।
> ट्रेन के डिब्बों या स्टेशन परिसर में धूम्रपान की अनुमति नहीं है।
महत्वपूर्ण: ट्रेनों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामान ले जाना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 164 और 165 के तहत एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल की कैद या दोनों हो सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए, भारतीय रेलवे का यह दिलचस्प वीडियो देखें: 👇
दीपावली त्यौहार में घर जाते समय अपने साथ पटाखे इत्यादि विस्फोटक सामग्री लेकर रेल यात्रा न करें यह एक दंडनीय अपराध है l
सुरक्षापूर्वक मंगलमय यात्रा करें l #IndianRailways pic.twitter.com/9Y3Uvn0zJn— West Central Railway (@wc_railway) October 18, 2022
तो अगली बार, ट्रेन से ट्रैवल करते समय इन नियमों को ध्यान में रखें ताकि आपकी यात्रा सुखद और सुरक्षित रहे!