COVID अनलॉक: इन 5 राज्यों ने की नियमों में छूट की घोषणा!

देश में प्रतिदिन COVID-19 मामलों में लगातार कमी के चलते, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने श्रेणीबद्ध तरीके से छूट प्रदान करना शुरू कर दिया है।

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यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाए, आज हमने 5 राज्यों: राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, नागालैंड और आंध्र प्रदेश से राज्य-वार नवीनतम दिशानिर्देश तैयार किये हैं।

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कृपया ध्यान दें: विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जीवन को पुनः सामान्य बनाने के लिए छूट प्रदान की जा रही है, हम अपने पाठकों को महामारी के विरूद्ध सुरक्षा संबंधी सभी सावधानियाँ बरतने की सलाह देते हैं।


> राजस्थान

राजस्थान सरकार ने अप्रैल के मध्य से लगाए गए प्रतिबंधों में और ढील देते हुए अपने COVID लॉकडाउन दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। अब 25 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालयों को 50% कार्यबल के साथ खोलने की अनुमति होगी। कम से कम 60% कर्मचारियों (पहली खुराक प्राप्त) वाले कार्यालयों  को 100% कार्यबल के साथ खोलने की अनुमति है। सभी धार्मिक स्थलों को सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सिटी बसें सुबह 5 बजे से रात 8 बजे के बीच चलेंगी और किसी भी यात्री को बस में खड़े होने की अनुमति नहीं होगी।

आधिकारिक ट्वीट देखें:

> हरियाणा

हरियाणा सरकार ने कुछ ढील के साथ लॉकडाउन को 5 जुलाई तक एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। महामरी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है जो हरियाणा राज्य में 28 जून (सुबह 5 बजे से) से 5 जुलाई (सुबह 5 बजे तक) है। विश्वविद्यालय परिसरों को आवश्यक सामाजिक-दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और COVID-उपयुक्त व्यवहार को अपनाकर अनुसंधान प्रयोगशाला, व्यावहारिक, उपचारात्मक और संदेह-समाधान कक्षाओं के लिए खुले रहने की अनुमति है। दुकानें, मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल, कॉर्पोरेट कार्यालय, शादी, अंतिम संस्कार, खुले स्थान आदि के लिए छूट पहले जैसी ही रहेगी। 

यहाँ विवरण देखें:


> दिल्ली

शहर में मामलों की संख्या में लगातार गिरावट के चलते दिल्ली सरकार ने COVID-19 प्रतिबंधों में और छूट दी है। यह छूट कल से लागू हो चुकी हैं। राष्ट्रीय राजधानी में व्यायामशालाओं और योग संस्थानों को अब 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है। मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटलों में भी अधिकतम 50 मेहमानों के साथ विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली मेट्रो की ट्रेनें 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ चलती रहेंगी। हालांकि, खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं है। बाजार, मॉल, बाजार परिसर और दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है।

> नागालैंड

नागालैंड सरकार ने स्थिति का आँकलन करने के बाद, 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच की अवधि के लिए राज्य भर में और अधिक छूट देने की घोषणा की है। सोमवार को जारी नये आदेश के अनुसार, सरकारी कार्यालयों को 50% उपस्थिति के साथ काम करने की अनुमति है, और कर्फ़्यू  प्रतिदिन शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बारी-बारी से खोलने की अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थलों और शादियों के आयोजन के लिए भी नये नियम हैं।

नीचे विवरण देखें:

> आंध्र प्रदेश

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आंध्र प्रदेश 1 जुलाई से 8 जिलों में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक COVID- कर्फ़्यू में छूट प्रदान करेगा। अन्य जिलों में जहाँ सकारात्मकता दर अभी भी अधिक है, जैसे उभया, गोदावरी, कृष्णा, चित्तूर और प्रकाशम, वहाँ कर्फ़्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।


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