नमस्कार 🙂 यदि आपके पास ई-टिकट है, लेकिन किसी कारणवश आप यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो आप हमेशा अपने आरक्षित टिकट को किसी अन्य यात्री को ट्रांसफर कर सकते हैं। बशर्ते आप सबसे नज़दीकी रेलवे आरक्षण कार्यालय के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 24 घंटे पहले इस संबंध में एक लिखित आवेदन जमा करें।
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नाम बदलने के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं:
1. जिस व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र किया जाना है, वह उसी परिवार का सदस्य (अर्थात पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति या पत्नी) होना चाहिए।
2. अगर यात्री ड्यूटी करने वाला एक सरकारी कर्मचारी है, तो एक उपयुक्त प्राधिकारी के अनुरोध पर सरकारी सेवा हेतु ड्यूटी पर जाने वाले दूसरे सरकारी कर्मचारी को आरक्षण ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
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3. समूहों में यात्रा करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थान के छात्रों के बीच ट्रेन के प्रस्थान के 48 घंटे पहले अनुरोध किए जाने पर एक छात्र के नाम पर किए गए आरक्षण को उसी संस्थान के दूसरे छात्र को ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
4. शादी की पार्टी के किसी भी एक सदस्य के नाम पर बनाया गया आरक्षण ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले पार्टी प्रमुख द्वारा किए जाने वाले लिखित अनुरोध पर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
5. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) समूह के कैडेट के नाम पर बनाए गए आरक्षण को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले समूह के प्रमुख द्वारा लिखित अनुरोध पर दूसरे कैडेट को हस्तांतरित किया जा सकता है।
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