RT-PCR परीक्षण, वैक्सीन प्रूफ़: यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक के ट्रैवल संबंधी नये नियम

देश के कुछ क्षेत्रों में COVID-19 मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए तीन राज्यों ने आदेश जारी कर घरेलू यात्रियों को प्रवेश हेतु नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है।

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इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। इन स्थानों में प्रवेश के लिए ट्रेन यात्रियों के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं।

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उत्तर प्रदेश

1-15 अगस्त के बीच अधिक COVID-19 सकारात्मकता दर वाले नौ राज्यों से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले यात्रियों को प्रवेश बिंदु पर इन दो दस्तावेजों में से एक दिखाना अनिवार्य होगा:

  • 28 जुलाई से 31 जुलाई के बीच एकत्र किये गये नमूने के लिए एक नकारात्मक RT–PCR  परीक्षण रिपोर्ट
  • COVID-19 का पूर्ण टीकाकरण (दो खुराक) का प्रमाण पत्र

यह नियम महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम से परिवहन के किसी भी साधन से आने वाले यात्रियों पर लागू होगा।

यहाँ आदेश देखें:

uttar pradesh new travel advisory for high caseload states

तस्वीर साभार: dgmhup.gov.in


कृपया ध्यान दें:
राज्य के दिशानिर्देश परिवर्तन के अधीन हैं। हम आपको एक बेहतर यात्रा अनुभव के लिए उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रवेश और RT–PCR संबंधी  आवश्यकताओं की जाँच करने की सलाह देते हैं।

तमिलनाडु

5 अगस्त से, रेल/सड़क/हवाई मार्ग द्वारा केरल से तमिलनाडु में प्रवेश करने वाले यात्रियों को एक नकारात्मक RT–PCR परीक्षण रिपोर्ट या अंतिम टीकाकरण प्रमाणपत्र (दो खुराक) ले जाना होगा, जो 72 घंटों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरा टीका, तमिलनाडु में प्रवेश की तारीख से 14 दिन पहले लिया गया होना चाहिए।

न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार, नियमों में हुए इन परिवर्तनों को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एम. सुब्रमण्यम द्वारा साझा किया गया था। 

इसके अलावा, सभी घरेलू यात्रियों (पुडुचेरी से आने वालों को छोड़कर) को आगमन से पहले आवागमन के लिए tnepass.tnega.org पर एक पास का पंजीकरण करना होगा।

कर्नाटक

महाराष्ट्र और केरल से रेल/सड़क/हवाई मार्ग द्वारा कर्नाटक पहुँचने वाले सभी यात्रियों को अब प्रवेश के लिए एक नकारात्मक RT–PCR परीक्षण रिपोर्ट दिखानी होगी, जो 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिये। यह तब भी लागू होगा जब यात्री आंशिक या पूरी तरह से टीकाकृत हो चुके हैं एवं उसके पास टीकाकरण प्रमाण पत्र है।


रेलवे अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि सभी ट्रेन यात्रियों के पास नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट है। निम्नलिखित यात्रियों को छूट दी जा सकती है:

  • 2 साल से कम उम्र के बच्चे
  • संवैधानिक पदाधिकारी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता
  • आपात स्थिति के लिए यात्रा करने वाले लोग (परिवार में मृत्यु, चिकित्सा उपचार, आदि)। ऐसे मामलों में, आगमन के समय यात्रियों का स्वाब व संपर्क विवरण लिया जायेगा।  

यहाँ और पढ़ें:

भारत के वर्तमान ट्रेन यात्रा संबंधी प्रतिबंधों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे COVID-19 ट्रैवल गाइड पर जायें। आपकी यात्रा सुरक्षित हो!