दिल्ली, हरियाणा और तमिलनाडु के लिए नवीनतम COVID दिशानिर्देश

देश के कुछ राज्यों में COVID-19 के मामलों में गिरावट भले ही आयी हो, लेकिन स्थिति अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। इसी वजह से वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नये दिशानिर्देश अपडेट किये जा रहे हैं।

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दिल्ली, हरियाणा और तमिलनाडु के लिए अपडेटेड नियम इस प्रकार हैं।

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यहाँ विवरण देखें:

दिल्ली

दिल्ली में COVID मामलों की संख्या में गिरावट के कारण, राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ़्यू हटा लिया है। हालांकि रात का कर्फ़्यू अभी भी हर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।

बाजार/बाजार परिसरों/मॉलों को ऑड-ईवन के प्रतिबंध के बिना सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहने की अनुमति है।

सिनेमा हॉल/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है।

रेस्तरां को अपनी 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी, जबकि बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं।

यहाँ देखें पूरा आदेश:

हरियाणा

हरियाणा सरकार ने 26 जनवरी 2022 के अपने नवीनतम आदेश में ‘महामारी सुरक्षित हरियाणा’ के दिशानिर्देशों को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया है।

राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ़्यू पहले से ही लागू है।

सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।

सभी खेल परिसर, स्विमिंग पूल, जिम और स्टेडियम बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों को अनुमति है।

अब मॉल और बाजारों को शाम 6 बजे की बजाय शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति है।

आधिकारिक आदेश यहाँ देखें:

तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य में लगाए गए रात्रि कर्फ्यू को हटा लिया है। रविवार को पूर्ण तालाबंदी का आदेश भी रद्द कर दिया गया है।

1 फरवरी से स्कूल और कॉलेज खुल जायेंगे।

रेस्तरां/सैलून/जिम/सिनेमा को 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है।

विवाह समारोहों में 100 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं है, जबकि अंतिम संस्कार में केवल 50 लोगों की अनुमति है।

पूजा स्थल सभी दिन खुले रहेंगे।

आधिकारिक आदेश यहाँ देखें:

यदि आप राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रैवल संबंधी नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे COVID दिशानिर्देश पेज पर जायें। 

अन्य अपडेट्स के लिए, ixigo पर बने रहें।