देश में पिछले कुछ दिनों में COVID मामलों में काफी गिरावट देखी गयी है। नतीजतन, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने धीरे-धीरे अपने दिशानिर्देशों में ढील देना शुरू कर दिया है।
यहाँ चंडीगढ़, मुंबई, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड के लिए अपडेटेड नियम दिये गये हैं।
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विवरण देखें:
चंडीगढ़
चंडीगढ़ ने रात के कर्फ़्यू के समय में ढील दी है, जो अब हर रात 12:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लगाया जायेगा।
बाहरी सभाओं को 200 लोगों तक सीमित रखा गया है, जबकि इनडोर आयोजनों में केवल 100 लोगों को अनुमति दी गई है। दोनों ही मामलों में व्यक्तियों की कुल संख्या आयोजन स्थल की क्षमता के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
होम डिलीवरी सहित सभी होटल/रेस्तरां/कैफे/खाने की दुकानों को मध्यरात्रि 12:00 बजे तक काम करने की अनुमति है।
आधिकारिक आदेश यहाँ देखें:
The earlier restrictions on number of employees attending Govt & Private offices and Banks etc. in Chandigarh are withdrawn and now the same will function with physical attendance of 100%. #COVID19 pic.twitter.com/vvmoUPqOjC
— ANI (@ANI) February 3, 2022
मुंबई
शहर में COVID-19 के मामलों में गिरावट को देखते हुए रात का कर्फ़्यू पूरी तरह से हटा लिया गया है।
समुद्र तटों, उद्यानों, पार्कों और स्थानीय पर्यटन स्थलों को सामान्य समय के अनुसार खुले रहने की अनुमति है।
मनोरंजन/थीम पार्क, वाटर पार्क और स्विमिंग पूल को उनकी क्षमता के 50% के साथ कार्य करने की अनुमति है।
रेस्तरां, थिएटर और नाट्यगृहों को सामान्य समय के अनुसार 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है।
शादियों में खुले मैदान और बैंक्वेट हॉल की क्षमता के 25% तक या 200 लोग (जो भी कम हो) तक के मेहमान हो सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए ट्वीट देखें:
Revised Covid 19 guidelines – Most restrictions imposed by the BMC in Mumbai has been relaxed. Night curfew has been lifted. All places – restaurants, beaches, gardens, pools, theatres and tourist spots to be functional as per normal timings with limited capacity. Details below – pic.twitter.com/ZEvrVHe3Sg
— Radhika Ramaswamy (@radhika1705) February 1, 2022
हरियाणा
हरियाणा में वर्तमान COVID प्रतिबंध 10 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे।
26 जनवरी को जारी अपने अंतिम आदेश के साथ ही, राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को उनकी क्षमता के 50% के साथ संचालित करने की अनुमति दी है। इन सभी जगहों पर कोविड अनुरूप व्यवहार का सख्ती से पालन करना अनिवार्य रहेगा।
साथ ही मॉल और बाजारों को शाम 6 बजे की बजाय शाम 7 बजे तक खुला रखने की अनुमति है।
यहाँ देखें ट्वीट:
Haryana Covid guidelines 👇 pic.twitter.com/P2xMbiI8OU
— Rajinder S Nagarkoti रजिन्दर सिंह नगरकोटी (@nagarkoti) January 28, 2022
गुजरात
मीडिया सूत्रों के मुताबिक गुजरात सरकार ने रात के कर्फ़्यू को 11 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। यह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
बंद जगहों पर शादी समारोह 150 लोगों तक सीमित है, जबकि 300 लोगों को खुले स्थानों में जाने की अनुमति है।
यहाँ देखें ट्वीट:
Wedding ceremonies held in closed venues in the state can be held with a limit of 150 persons & wedding ceremonies in open spaces can be held with a maximum of 300 people. Night curfew has been extended till February 11th from 10 pm to 6 am: Gujarat CMO#COVID19
— ANI (@ANI) February 3, 2022
उत्तराखंड
मीडिया सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार ने रात के कर्फ़्यू में दो घंटे की ढील दी है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ़्यू लागू रहेगा।
होटल, रेस्तरां, ढाबे, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, ऑडिटोरियम को उनकी क्षमता के 50% के साथ संचालित करने की अनुमति है। हालाँकि स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क 11 फरवरी तक बंद रहेंगे।
इसी तरह, विवाह और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम, स्थल की क्षमता के 50% के साथ आयोजित किए जा सकते हैं।
यदि आप राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के यात्रा संबंधी नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे COVID दिशानिर्देश पेज पर जायें।
अन्य अपडेट्स के लिए, ixigo के साथ बने रहें।