भारतीय रेलवे ने कोरोना संबंधी लक्षण पाए जाने पर ट्रेन में यात्रा की अनुमति ना मिलने वाले यात्रियों के लिए एक रिफ़ंड नीति जारी की है।
रेलवे द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, “यदि स्क्रीनिंग के दौरान, किसी यात्री में COVID-19 के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उस यात्री को कन्फर्म्ड टिकट होने के बावजूद यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामले में, यात्री को पूरा रिफ़ंड वापस मिलेगा।”
निम्नलिखित मामलों में यात्रियों को रिफ़ंड प्राप्त होगा:
* PNR पर एक यात्री होने पर
* पार्टी टिकट पर अगर एक यात्री यात्रा करने के लिए स्वस्थ नहीं पाया जाता है और उसी PNR पर अन्य सभी लोग इस स्थिति में यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो सभी यात्रियों के लिए पूर्ण रिफ़ंड प्राप्त होगा।
* एक पार्टी पर अगर एक यात्री यात्रा करने के लिए स्वस्थ नहीं पाया जाता है, हालांकि, उस PNR पर अन्य यात्री यात्रा करना चाहते हैं, उस स्थिति में उन यात्रियों को पूर्ण रिफ़ंड मिलेगा जिन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं थी।
उपरोक्त सभी मामलों के लिए, यात्रियों को टीटीई प्रमाणपत्र जारी किए जाएँगे और उन्हें यात्रा की तारीख से 10 दिनों के भीतर एक ऑनलाइन TDR (टिकट जमा रसीद) भरनी होगी।
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