प्लान कर रहें हैं ट्रैवल? 12 प्रमुख भारतीय राज्यों के लिए देखें प्रवेश संबंधी नये नियम

अपने गंतव्य स्थानों के लिए प्रवेश संबंधी दिशानिर्देशों की जाँच करना इन दिनों हमारी ट्रिप प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और यह एक अच्छी बात भी है।  

राज्यों के लिए ट्रैवल सम्बन्धी दिशानिर्देश बहुत ही तेज़ी से कम नोटिस अवधि में बदलते रहते हैं और यह बदलाव भी राज्य विशेष में COVID-19 मामलों की संख्या, आने वाले यात्रियों की संख्या और इसी प्रकार के अन्य समान कारकों पर निर्भर करते हैं ।

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आज हम आपके साथ 12 प्रमुख भारतीय राज्यों, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के लिए ट्रैवल संबंधी नये दिशानिर्देश साझा करने जा रहे हैं।

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हम इन राज्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों का ओवरव्यू प्रदान कर रहे हैं, आप हमारे COVID-19 ट्रैवल गाइडलाइंस ट्रैकर की मदद से सभी भारतीय राज्यों के नवीनतम ट्रैवल दिशानिर्देश विस्तार से देख सकते हैं।


यहाँ देखें: 

दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में वर्तमान में ट्रेन यात्रियों के लिए कोई प्रवेश प्रतिबंध नहीं है, यानी अन्य राज्यों से दिल्ली आने वाले ट्रेन यात्रियों को ई-पास, पंजीकरण या क्वारेंटीन की आवश्यकता नहीं है।

बिहार 

ई-पास और संगरोध की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों के आगमन पर COVID-19 परीक्षण किया जा सकता है।

राजस्थान 

राजस्थान में प्रवेश करने वाले यात्रियों को एक वैध टीकाकरण प्रमाण पत्र (एकल या दोहरी ख़ुराक) ले जाना आवश्यक है। यदि उनके पास टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें एक नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट (आगमन के 72 घंटों के भीतर जारी) ले जाना चाहिये।

पंजाब

पंजाब में ट्रेन से आने वाले यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने से पहले COVA ऐप पर ई-रजिस्टर करना अनिवार्य है। वैकल्पिक रूप से, यात्रीगण राज्य की वेबसाइट से जारी ई-पास भी प्राप्त कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को एक टीकाकरण प्रमाण पत्र (दोहरी ख़ुराक) ले जाना आवश्यक है, जिसके अभाव में वे या तो एक नकारात्मक RTA नकारात्मक रिपोर्ट (24 घंटे के भीतर जारी) या एक नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट (72 घंटों के भीतर जारी) ले जा सकते हैं। यह नियम 13 अगस्त से लागू हो गया है।


असम

आज पोस्ट किए गए एक नए अपडेट में, असम सरकार ने घोषणा की है कि जो रेल यात्री पूरी तरह से टीकाकृत (दो ख़ुराक) हो चुके हैं और जिनके पास एक प्रमाण पत्र है, उन्हें राज्य में आगमन पर अनिवार्य परीक्षण से छूट दी जाएगी। हालाँकि, उन्हें एक नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट (आगमन के 72 घंटों के भीतर लिया गया नमूना) भी ले जाना होगा।

कृपया ध्यान दें कि सभी रोगसूचक यात्रियों को राज्य में आगमन पर अपने खर्च पर अनिवार्य RT-PCR परीक्षण से गुज़रना होगा।

छत्तीसगढ़ 

यहाँ आने वाले सभी यात्रियों को एक नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य है, जो राज्य में आगमन के अधिकतम 96 घंटे के अंदर ली गयी हो। हवाई मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों के लिए नियम लागू किया गया है, भले ही ऐसे यात्रियों के पास टीकाकरण प्रमाण पत्र हो।

हालाँकि ऐसा कोई दिशानिर्देश नहीं है जिसके अनुसार ट्रेन यात्रियों को एक वैध टीकाकरण प्रमाण पत्र होने पर भी नकारात्मक रिपोर्ट ले जानी है, हम अपने पाठकों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह देते हैं।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र आने वाले सभी ट्रेन यात्रियों को यात्रा के अधिकतम 72 घंटों के भीतर ली गयी एक नकारात्मक RT-PCR  परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। वैकल्पिक रूप से, पूरी तरह से टीकाकृत यात्री (जिन्हें दो खुराक मिली हैं) अपना टीकाकरण प्रमाण पत्र भी दिखा सकते हैं। हालाँकि, उन्हें महाराष्ट्र आने से कम से कम 15 दिन पहले वैक्सीन की दूसरी खुराक मिल गयी होनी चाहिए।

उड़ीसा

हाल ही में एक अपडेट अनुसार, उड़ीसा राज्य सरकार ने यात्रियों के लिए सभी प्रवेश प्रतिबंधों को हटा दिया है, अर्थात उड़ीसा में आगमन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, ई-पास या क्वारेंटीन की आवश्यकता नहीं है।

कर्नाटक

केरल और महाराष्ट्र से आने वाले सभी ट्रेन यात्रियों को एक नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता होगी जो 72 घंटे से अधिक पुरानी न हो। यह नियम टीकाकरण की स्थिति पर ध्यान दिए बिना लागू होंगे।

कुछ यात्रियों, जैसे दो साल से कम उम्र के बच्चों या आपात स्थिति के लिए यात्रा करने वालों और संवैधानिक/स्वास्थ्य कर्मियों को इस नियम में छूट दी जा सकती है।

कर्नाटक में बिना लक्षण वाले घरेलू यात्रियों को क्वारेंटीन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, लक्षण वाले यात्रियों को क्वारेंटीन करना अनिवार्य होगा और उन्हें चिकित्सकीय परामर्श लेने की भी आवश्यकता हो सकती है, या वे हेल्पलाइन नंबर 14410 पर भी कॉल कर सकते हैं।


केरल

केरल में आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे से पहले जारी की गई नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। जिनके पास रिपोर्ट नहीं है, वे अपने खर्चे पर  परीक्षण करा सकते हैं। आगमन पर परीक्षण में COVID-19 के लिए सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर यात्रियों को चिकित्सकीय सहायता लेना अनिवार्य है।

पूरी तरह से टीकाकृत (दो ख़ुराक) यात्रियों को केरल में यात्रा करने के दौरान एक नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट ले जाने से छूट दी गई है। हालाँकि, उनके पास यह प्रमाण पत्र होना चाहिए कि उन्होंने दोनों खुराक ली हैं

व्यापार, आधिकारिक कार्य, चिकित्सा संबंधी कारणों, अदालती मामलों, संपत्ति प्रबंधन आदि जैसे उद्देश्यों के लिए राज्य में आने वाले यात्रियों को 72 घंटे से पहले जारी की गई नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य है।

तमिलनाडु

सभी घरेलू यात्रियों को राज्य ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और आवागमन के लिए एक पास बनाना होगा।

केरल से तमिलनाडु में प्रवेश करने वाले सभी ट्रेन यात्रियों को एक नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट (यात्रा के 72 घंटों के भीतर परीक्षण के साथ) ले जाना अनिवार्य होगा। वैकल्पिक रूप से, वे एक पूर्ण टीकाकरण प्रमाणपत्र (दो ख़ुराक) पेश कर सकते हैं। हालाँकि, कृपया ध्यान रखें कि दूसरा शॉट तमिलनाडु में प्रवेश की तारीख से कम से कम 14 दिन पहले लिया गया हो।

हम आशा करते हैं कि आपको उपरोक्त दिशानिर्देश उपयोगी लगे होंगे। किसी भी प्रकार की लास्ट मिनट परेशानियों से बचने के लिए ट्रैवल करने से पूर्व अपने अंतिम गंतव्य स्थान के साथ रीकन्फ़र्म करना न भूलें!