COVID-19: नए राज्य-वार नियमों, लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू सम्बन्धी दिशानिर्देशों की पूरी सूची

आज के नवीनतम यात्रा अपडेट में, कई और भारतीय राज्यों ने देश में COVID मामलों में हो रही वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जहाँ महाराष्ट्र ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें राज्य में अनुमत गतिविधियों की जानकारी दी गयी है, वहीं गोवा, कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड और लद्दाख ने रात के कर्फ्यू से सम्बंधित नए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

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इसके साथ ही, उत्तराखंड, असम और उत्तर प्रदेश ने यात्रा के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं जबकि झारखंड और पुदुचेरी में तालाबंदी की घोषणा की गई है।

यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे शेड्यूल के अनुसार ट्रेनें चला रहा है। यहां टिकट बुक करें:

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ध्यान दें: इन दिशानिर्देशों की निरंतर बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम यात्रियों को राज्य-वार नियमों, लॉकडाउन, और नाइट कर्फ्यू सम्बन्धी नवीनतम जानकारी हमारे COVID-19 यात्रा दिशानिर्देश ट्रैकर से प्राप्त करने की सलाह देते हैं।

सभी जानकारी यहाँ देखें:

महाराष्ट्र ने जारी किये सख़्त नियम 

महाराष्ट्र सरकार ने COVID दिशानिर्देशों का एक नया आदेश जारी किया है जो आज शाम 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। 


विशेष रूप से, इस नए आदेश में कहा गया है कि लंबी दूरी की ट्रेनों और बसों द्वारा अंतर-शहर या अंतर-जिले की यात्रा करने वाले यात्रियों और उनके गंतव्यों की जानकारी स्थानीय अधिकारियों के साथ साझा करने की आवश्यकता होगी।

ऐसे यात्रियों पर 14 दिनों के घरेलू संगरोध के लिए भी मुहर लगाई जाएगी। अधिकारियों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग के साथ-साथ RAT परीक्षण से भी गुजरना पड़ सकता है। 

इसके साथ ही, नए आदेश में उन परिस्थितियों की जानकारी दी गयी है जिनके तहत सार्वजनिक और निजी परिवहन में यात्रा की अनुमति है, साथ ही विवाह समारोहों और कार्यालयों में उपस्थिति पर नए प्रतिबंध भी शामिल किये गए हैं। हम यात्रियों को सलाह देते हैं कि वे पूरे आदेश की जांच यहाँ करें:

उत्तराखंड ने जारी किये नए यात्रा नियम, प्रदेश में रात के कर्फ्यू की समय सीमा का हुआ विस्तारीकरण

उत्तराखंड सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें जानकारी दी गयी है कि राज्य में रात का कर्फ्यू अब सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वहीं रविवार को राज्य में पूरे दिन का कर्फ्यू लगाया जाएगा।

इसके साथ ही, सभी पर्यटकों, श्रद्धालुओं और अन्य सभी आने वाले यात्रियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल (smartcitydehradun.uk.gov.in) पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा तथा आगमन पर 72 घंटो के अंदर जारी की गयी RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी।

अन्य राज्यों से लौटने वाले उत्तराखंड के निवासियों के लिए भी स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। एक अतिरिक्त कदम के रूप में, उन्हें सात दिनों के लिए घरेलू संगरोध से गुजरने के लिए भी कहा जा सकता है।

पूरे दिशानिर्देश यहाँ देखें:

झारखंड, पुदुचेरी में की जाएगी तालाबंदी

आज से 29 अप्रैल तक झारखंड सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राज्य में तालाबंदी करेगी। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी और केवल कुछ ही केंद्रीय, राज्य क्षेत्र और निजी कार्यालय खुले रहेंगे।


हालांकि, राज्य में उद्योग, कृषि, निर्माण और खनन गतिविधियां जारी रहेंगी।

इसके साथ ही, पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने 23 अप्रैल को रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक पुडुचेरी में तालाबंदी की घोषणा की है।

कृपया ध्यान दें कि दोनों राज्यों में हवाई और रेल यात्रा अप्रभावित रहेगी। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों से आने-जाने के लिए एक वैध टिकट या बोर्डिंग पास के साथ यात्रा की अनुमति होगी।

असम ने किया घरेलू संगरोध को अनिवार्य 

एक नए आदेश में, असम सरकार ने अब राज्य में आने वाले सभी रेल यात्रियों के लिए सात दिनों के घरेलू संगरोध को अनिवार्य कर दिया है। ध्यान दें कि आगमन पर COVID नकारात्मक होने पर भी यह घरेलू संगरोध अनिवार्य है।

पांच राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा घोषित किये गए रात के कर्फ्यू सम्बन्धी नियम 

गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख, कर्नाटक और नागालैंड ने रात के कर्फ्यू संबंधी नए नियम जारी किये हैं। ध्यान दें कि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी तथा हवाई और ट्रेन यात्रा अप्रभावित रहेगी। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों से आने-जाने के लिए एक वैध टिकट या बोर्डिंग पास के साथ यात्रा की अनुमति होगी

रात के कर्फ्यू की तारीखों और समय की जाँच यहाँ करें:

> गोवा: राज्य में रात का कर्फ्यू 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

> त्रिपुरा: आज से, अगरतला नगर निगम क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात का कर्फ्यू लागू रहेगा।

> लद्दाख: लेह में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा।

> कर्नाटक: राज्य में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही, शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। ये प्रतिबंध 4 मई तक लागू रहेंगे।

> नागालैंड: दीमापुर जिले में 23 अप्रैल से रात 8 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात कर्फ्यू का लगाया जाएगा।


उत्तर प्रदेश ने जारी किये प्रवासी श्रमिकों के लिए नए यात्रा दिशानिर्देश 

उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों का परीक्षण किया जाएगा तथा उन्हें उचित संगरोध और चिकित्सा व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी।

सिम्पटोमैटिक श्रमिकों को एक सप्ताह के लिए संगरोध में रखा जाएगा, जबकि असिम्पटोमैटिक श्रमिकों को दो सप्ताह के संगरोध से गुज़रना होगा।

हम आशा करते हैं कि नए नियमों की उपरोक्त सूची आपको बेहतर तरीके से अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगी। सुरक्षित रहें!