COVID-19 अपडेट: पुणे, पटना और बेंगलुरु ने किया लॉकडाउन का फैसला

COVID-19 के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए, भारत के कुछ शहरों ने तालाबंदी लागू किये जाने का फैसला किया है। शहरवार विवरण निम्नलिखित हैं:

Read in English

पुणे

पुणे जिला प्रशासन ने 14 जुलाई से 23 जुलाई तक पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों के नगर निगमों में 10 दिनों के तालाबंदी की घोषणा की है।

ट्रेन बुक करें
  • अधिकारियों के अनुसार, इस बंद अवधि में केवल दूध की दुकानें, फार्मेसी, डॉक्टरों के क्लीनिक और आपातकालीन सेवाओं की अनुमति होगी। 
  • पुणे के नगर आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने पुष्टि की कि लॉकडाउन पर एक विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। 
  • इस लॉकडाउन के दौरान हमेशा की तरह फ़्लाइट और ट्रेनें शुरू रहेंगी।

पटना

पटना में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि जारी है, जिला मजिस्ट्रेट ने 10 जुलाई से 16 जुलाई तक तालाबंदी की घोषणा की है।

  • आदेश के अनुसार, सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। हालाँकि, रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिताओं, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन इकाइयां, डाकघर खुले रहेंगे।
  • अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाएं खुली रहेंगी।
  • भोजन, किराने का सामान, डेयरी, मिल्क बूथ से जुड़ी आवश्यक दुकानें खुली रहेंगी। विशेष रूप से फल और सब्जी की दुकानों के लिए, माँस और मछली की दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे और शाम 4 बजे के बीच -7 बजे खोलने की अनुमति है।
  • सभी पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे।
  • लॉकडाउन के दौरान फ़्लाइट और ट्रेनें चालू रहेंगी।

 

बेंगलुरु

COVID-19 मामलों में हुई वृद्धि के कारण, कर्नाटक सरकार ने 14 जुलाई से 22 जुलाई तक बेंगलुरु में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की।

  • किराने का सामान, सब्ज़ियाँ, फल, दूध और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हमेशा की तरह जारी रहेगी। आज राज्य द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जायेंगे।

गुवाहाटी

असम सरकार ने गुवाहाटी में 14 दिनों से चल रहे तालाबंदी को 19 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है।

  • सभी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें और व्यापार गतिविधियाँ बंद रहेंगी। केवल स्टैंडअलोन किराना/आवश्यक दुकानों को निश्चित समय पर खोलने की अनुमति होगी।
  • सभी सार्वजनिक परिवहन, शैक्षणिक संस्थान, आतिथ्य सेवाएं, पूजा स्थल और खेल, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियाँ निलंबित रहेंगी।
  • लॉकडाउन से छूट में रक्षा और पुलिस कर्मियों, सरकारी अधिकारियों, आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, बैंकों, एटीएम, फार्मेसियों, दूरसंचार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ ट्रेन और हवाई सेवाओं की आवाजाही शामिल है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने नए दिशा-निर्देश साझा किए हैं जिसके अनुसार राज्य सप्ताहांत पर बंद रहेगा।

  • लॉकडाउन, शनिवार और रविवार को विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले इलाकों में लागू किया जाएगा। इन दिनों बाजार और कार्यालय बंद रहेंगे।
  • हालाँकि, बैंक खुले रहेंगे। सप्ताह के दौरान पूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए जायेंगे।