3 भारतीय राज्यों ने यात्रियों के लिए बदले ट्रैवल संबंधी नियम

अगर आप जल्द ही ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण ख़बरें हैं! 

3 भारतीय राज्यों ने यात्रियों के लिए अपने प्रवेश संबंधी नियमों और यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को संशोधित किया है। इन स्थानों में असम, उत्तराखंड और कर्नाटक शामिल हैं।

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इसके साथ ही श्रीनगर के कुछ हिस्सों में कर्फ़्यू की घोषणा हो चुकी है।

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महत्वपूर्ण: कृपया ध्यान दें कि यात्रा दिशानिर्देश परिवर्तन के अधीन हैं। विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया हमारे COVID-19 संबंधी यात्रा दिशानिर्देश ट्रैकर पर जाएँ।

उत्तराखंड 

देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट ने हाल ही में अन्य राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की थी। यात्रियों को अब अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।

साथ ही, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश से आने वाले पूरी तरह से टीकाकृत यात्रियों को अधिकतम 72 घंटे पुरानी COVID नकारात्मक रिपोर्ट दिखाने के बाद ही अनुमति दी जायेगी। अन्य राज्यों के यात्रियों को एक पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र (दो ख़ुराक और दूसरी खुराक मिलने के15 दिन बाद ) या आगमन के 72 घंटों के भीतर जारी एक COVID-19 RT-PCR / TrueNat / CB-NAAT / RAT रिपोर्ट ले जाना चाहिए।

आधिकारिक आदेश यहाँ देखें:

श्रीनगर 

जम्मू-कश्मीर सरकार ने पिछले कुछ दिनों में COVID-19 मामलों में भारी वृद्धि के चलते श्रीनगर जिले के कुछ वार्डों में कर्फ़्यू की घोषणा की है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में लाल बाजार, हैदरपोरा, चनापोरा और बेमिना शामिल हैं।

अधिक विवरण के लिए, नीचे पढ़ें:

असम 

असम सरकार हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सड़कों के माध्यम से आने वाले यात्रियों की निरंतर स्क्रीनिंग सहित उचित और सख्त रोकथाम उपाय करती रही है।

नये COVID दिशानिर्देशों के अनुसार, पूर्ण रूप से टीकाकृत माता-पिता के साथ-साथ आने वाले 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य COVID-19 परीक्षण से छूट दी गयी है। तथापि, यदि माता-पिता/अभिभावक चाहें तो ऐसे बच्चों के लिए स्वैच्छिक भुगतान परीक्षण की सुविधा प्रदान की जायेगी।

आधिकारिक ट्वीट यहाँ देखें: 

कर्नाटक 

कर्नाटक ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से से राज्य में प्रवेश करने वाले अल्पकालिक यात्रियों (दो दिन या उससे कम) के लिए अपडेटेड दिशानिर्देश जारी किये हैं।

नीचे दिये गये मानदंडों का सख़्ती से पालन करने वाले यात्रियों को अनिवार्य नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट से छूट दी जा सकती है:

> यात्रियों में COVID संबंधी कोई भी लक्षण नहीं होने चाहिए
> बोर्डिंग करते समय उन्हें एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा
> आगमन पर बुखार के लिए अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग से गुज़रना होगा
>दोनों खुराकों के लिए COVID-19 टीकाकरण पूर्णता प्रमाणपत्र होना चाहिए
>एक वैध वापसी टिकट होना चाहिए

आधिकारिक आदेश यहाँ देखें:

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