17 मई तक जारी रहेगी तालाबंदी; यहाँ पाएँ सारी जानकारी

ताज़े अपडेट के अनुसार, भारत सरकार ने देशव्यापी तालाबंदी 17 मई तक, दो और सप्ताह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने इस दौरान जिलों के रेड, ऑरेंज या ग्रीन ज़ोन के आधार पर अलग-अलग गतिविधियों के लिए कई नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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सरकार ने कहा कि ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में आने वाले जिलों को काफी राहत प्राप्त होगी।

हवाई मार्ग, रेल, सड़क, मेट्रो और अंतरराज्यीय आवागमन द्वारा यात्रा पर  प्रतिबंध जारी रहेगा।


स्कूलों, शैक्षणिक, प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों, कॉलेजों, होटल और रेस्तरां सहित सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और खेल परिसरों जैसे बड़े सार्वजनिक समारोहों के स्थान इस दौरान बंद रहेंगे।

किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं को भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

ज़ोन्स की पहचान के लिए मानदंड

-ग्रीन ज़ोन अब तक के शून्य मामलों वाले जिले हैं; या इनमें वे क्षेत्र आते है, जहाँ से पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला नहीं आया है।

-रेड ज़ोन को जिलों से सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्टि किए गए मामलों की दोहरीकरण दर, परीक्षण की सीमा और निगरानी प्रतिक्रिया के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

-वो जिले, जिन्हें न तो रेड और न ही ग्रीन ज़ोन में रखा गया है, वे ऑरेंज ज़ोन के रूप में वर्गीकृत किए जाएँगे।  

प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं –

1> ओपीडी और चिकित्सा क्लीनिकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन्स में सामाजिक सुरक्षा मानदंडों और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, संक्रमित क्षेत्रों में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

2> संक्रमित क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के अलावा, लोगों को और कहीं भी आवाजाही की मनाही होगी।

3> ऑरेंज ज़ोन में, सिर्फ़ अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों की इंटर-डिस्ट्रिक्ट परिवहन को अनुमति दी जाएगी।

4> ऑरेंज ज़ोन में, रेड ज़ोन में अनुमत गतिविधियों के अलावा, टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ यात्रा की अनुमति दी जाएगी।

5> रेड ज़ोन में, व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही की अनुमति केवल अनुमत गतिविधियों के लिए होगी, जिसमें चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 लोग (चालक के अलावा)  होंगे, और दोपहिया वाहनों में कोई भी सवारी पीछे नहीं होगी।

6> रेड ज़ोन्स में ई -कॉमर्स एक्टिविटी को केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति प्राप्त है।

7> रेड ज़ोन्स में, ऑफ़िस अपनी आवश्यकता के अनुसार 33% कर्मचारियों के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं।

8> ग्रीन जोन्स में शराब की दुकानों और पान की दुकानों को काम करने की अनुमति होगी, यहाँ पर एक बार में सिर्फ 5 ग्राहकों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी पर रहते हुए ख़रीददारी करनी होगी। 

9> ग्रीन ज़ोन्स में बसें अधिकतम 50% यात्रियों साथ संचालन शुरू कर सकती हैं।  

10> रेलवे द्वारा चलाई जा रही विशेष ट्रेनों की योजना केवल राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित और पंजीकृत लोगों के लिए बनाई गई है।

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