यात्रीगण ध्यान दें! स्पेशल ट्रेनों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

भारत में COVID-19 की स्थिति से निपटने के लिए, भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रियों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं।

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मुख्य बिंदुएँ निम्नलिखित हैं:

> पैंट्री कार वाली ट्रेनों के लिए: ट्रेनों में पका हुआ भोजन उपलब्ध नहीं होगा। यात्रियों को केवल पैक्ड चीजें, रेडी-टू-ईट, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर और चाय / कॉफी / पेय पदार्थ मिलेंगे। यह सेवा सीमित ट्रेनों और स्टेशन की खानपान इकाइयों पर उपलब्ध होगी।

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> बिना पैंट्री वाली ट्रेनों के लिए: यात्रियों को कोई खाना नहीं दिया जाएगा। यात्रियों को रेल यात्रा के दौरान अपने भोजन और पेयजल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

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> टिकट शुल्क में खानपान शुल्क शामिल नहीं है।

> ट्रेन में कोई कंबल और लिनन प्रदान नहीं किया जायेगा।

दीवाली और छठ पूजा जैसे त्यौहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए, भारतीय रेलवे ने हाल ही में 9 महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये हैं, यहाँ देखें:

आम जनता को रेलवे स्टेशनों पर, ट्रेनों या अन्य रेलवे क्षेत्रों में निम्नलिखित नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है:

1. यात्रियों को मास्क ना पहनने या अनुचित तरीके से मास्क पहनने से बचना चाहिए।

2. सोशल डिस्टेंसिंग का पालना अनिवार्य है।

3. सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा।

4. ट्रेनों के अंदर लिनन, पर्दे, कंबल नहीं दिये जायेंगे। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे ट्रेन यात्रा के लिए स्वयं लिनन लेकर आएँ।

5. सुरक्षा उद्देश्यों के दृष्टिकोण से, यात्रियों को अपने भोजन और पीने का पानी स्वयं लेकर जाने के लिए कहा जा रहा है।

6. यात्रियों को अनावश्यक सामान ले जाने से बचने की सलाह दी गई है।

7. बोर्डिंग और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

8. अपने गंतव्य पर पहुँचने पर, यात्रियों को गंतव्य राज्य / केंद्रशासित प्रदेश द्वारा निर्धारित सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

9. स्टेशनों पर, सभी यात्रियों को:

क) अनिवार्य रूप से जाँच से गुज़रना होगा और केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ट्रेन में प्रवेश/बोर्ड करने की अनुमति है।

ख) स्टेशन और कोचों के प्रवेश और निकास द्वार पर हैंड सैनिटाइज़र्स प्रदान किए जाएँगे।

ग) प्रवेश के दौरान और यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।

उल्लंघन करने पर मिलने वाला दंड:

यात्री की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी भी प्रकार के कृत्य के लिए रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145,153 और 154 के तहत कारावास और/या जुर्माना के साथ दंडित किया जा सकता है।