चेन खींचकर ट्रेनों को रोकने के सामान्य कारणों से परेशान, दक्षिणी रेलवे ने 737 यात्रियों पर जुर्माना लगाया है। ऐसा करने में, उन्होंने जनवरी और जून 2018 के बीच इस अपराध से 2.8 लाख एकत्र किए हैं।
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भारतीय रेलवे ने एक रिपोर्ट में कहा कि ज्यादातर मौकों पर, अलार्म चेन यात्रियों द्वारा अनावश्यक रूप से खींची जाती थी, जैसे जब एक सह-यात्री ट्रेन बोर्ड कर नहीं सका, जब मोबाइल या अन्य सामान गिर गया, या जब एक यात्री अपने गंतव्य स्टेशन पर नहीं उतर सका।
रेलवे के अनुसार यह मुद्दे महत्वहीन हैं और इनमे चेन खींचने की अनुमति नहीं है।
इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चेन खींचने की वजह से ट्रेन सेवा प्रभावित होती है, जो न सिर्फ़ रेलवे बल्कि यात्रियों के लिए भी अतिरिक्त समस्याएँ पैदा करती है।
रेलवे ने चेतावनी दी है कि बिना किसी वैध कारण के चेन को खींचना एक दंडनीय अपराध है जो एक वर्ष तक कारावास या 1000 रुपये या दोनों जुर्मानों को आकर्षित करेगी।