राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने तालाबंदी के बाद विनिर्माण उद्योगों को फिर से शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा-निर्देश विशाखापट्नम गैस रिसाव की घटना के बाद जारी किये गए हैं जिसमें कम से कम 11 लोगों की जान चली गई और लगभग 1,000 अन्य प्रभावित हुए।
संशोधित दिशा-निर्देश निम्नलिखित है:
1) कारख़ानों को पहले सप्ताह को परीक्षण अवधि की तरह लेना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए की सभी सुरक्षा प्रोटोकोलों का पालन किया जा रहा है।
2) आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए, विशिष्ट उपकरणों पर काम करने वाले कर्मचारियों को असामान्य आवाज़ों या गंध, उजागर तारों, कंपन, लीक, धुएँ, असामान्य डगमगाने, और अन्य संभावित खतरनाक संकेतों जैसी असामान्यताओं की पहचान करने की आवश्यकता के बारे में पता होना चाहिए।
3) कारख़ानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी तालाबंदी और टैगआउट प्रक्रिया दैनिक आधार पर हो।
4) पुनरारंभ चरण के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार सभी उपकरणों का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए।
5) यदि उद्योग को महत्वपूर्ण लिंकेज के प्रबंधन में कोई कठिनाई है जो उनके सुरक्षित कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो उन्हें विशिष्ट सहायता के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से संपर्क करना चाहिए।
कोरोना वायरस अपडेट:
कुल पुष्ट मामले – 63,400
एक्टिव केस – 41,866
ठीक हुए मरीज़ों की संख्या – 19,421
मृतकों की कुल संख्या – 2109
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