लॉकडाउन, टेस्टिंग, क्वारंटाइन: दिल्ली, पश्चिम बंगाल एवं 8 अन्य राज्यों के लिए लेटेस्ट अलर्ट्स

भारत में गुरुवार को 4.12 लाख से अधिक नये COVID मामले दर्ज हुए। देश के अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ़्यू का विस्तार किया जा रहा है अथवा नये दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं। 

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नवीनतम अपडेट यहाँ देखें:

  • पश्चिम बंगाल ने बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए जारी किए कड़े ट्रेन ट्रैवल नियम 
  • दिल्ली ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य किया क्वारंटाइन 
  • राजस्थान ने 10 मई से 24 मई तक की पूर्ण तालाबंदी की घोषणा 
  • कर्नाटक में 10 मई से 24 मई तक हुई तालाबंदी
  • केरल में 8 मई से 16 मई तक रहेगी राज्यव्यापी तालाबंदी 
  • उड़ीसा में पहले से ही लागू तालाबंदी 19 मई को समाप्त होगी 
  • तेलंगाना ने किया 15 मई तक रात के कर्फ़्यू का विस्तार
  • गोवा ने किया कर्फ़्यू का विस्तार, अब 9 से 23 मई तक
  • हिमाचल प्रदेश में कर्फ़्यू के नियमों में बदलाव; राज्य के बाहर के यात्रियों के लिए ई-पास आवश्यक 
  • उत्तराखंड ने 3 जिलों में 10 मई तक किया कोरोना कर्फ़्यू का विस्तार 

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कृपया ध्यान दें: सभी स्थानीय लॉकडाउन या कर्फ़्यू के दौरान यात्री वैध टिकट और आईडी प्रूफ के साथ रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक जा सकते हैं।


पश्चिम बंगाल ट्रेन ट्रैवल के दिशानिर्देशों में हुए बदलाव 
 

5 मई से अगले दो सप्ताह तक के लिए, पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों से आने वाले लंबी दूरी के सभी ट्रेन यात्रियों को ट्रेन प्रस्थान के 72 घंटे के भीतर प्राप्त नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट साथ में लाने के लिए कहा गया है ।

बंगाल सरकार ने 14 दिनों के लिए लोकल ट्रेनों की आवाजाही को स्थगित कर दिया है, जबकि सड़क परिवहन और मेट्रो रेल सेवाएँ 50% की क्षमता पर चलाई जायेंगी।यह भी पढ़ें |

नवीनतम यात्रा अपडेट: बिहार, गुजरात, उड़ीसा, असम, जम्मू और कश्मीर, एवं छत्तीसगढ़

दिल्ली के नये क्वारंटाइन नियम

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने आदेश दिया है कि परिवहन के किसी भी माध्यम द्वारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आने वाले सभी व्यक्तियों को 14 दिनों के लिए सरकारी इंस्टीट्यूशनल/पेड क्वारंटाइन से गुज़रना होगा।

केवल उन यात्रियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन की अनुमति दी जायेगी जिन्होंने पूरी तरह से टीकाकरण (दो खुराक) करवा लिया है एवं उसका प्रमाण पत्र है, या उन लोगों के लिए जिनके पास नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट (उनके प्रस्थान से 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं) है। जिन लोगों के पास होम क्वारंटाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे 7 दिनों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित इंस्टीट्यूशनल/पेड क्वारंटाइन का विकल्प चुन सकते हैं।

अधिक जानकारी यहाँ पायें:

राजस्थान,कर्नाटक, केरल, और उड़ीसा ने की पूरे राज्य में तालाबंदी 

राजस्थान ने 10 मई (सुबह 5 बजे) से 24 मई (सुबह 5 बजे) तक राज्य में तालाबंदी की घोषणा की है। चिकित्सा सेवाओं में उपयोग को छोड़कर सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन प्रतिबंधित हैं। कुछ अपवादों के साथ, राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यहाँ देखें पूरा आदेश:

कर्नाटक में लॉकडाउन 10 मई को सुबह 6 बजे से शुरू होकर 24 मई को सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य ने अपने सुरक्षा दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, और केवल विशेष मामलों में सार्वजनिक / निजी परिवहन के उपयोग की छूट दी है।

यहाँ देखें:

केरल, आज सुबह 6 बजे (शनिवार, 8 मई) से रविवार 16 मई तक पूर्ण लॉकडाउन शुरू करेगा।टैक्सी, ऑटो और निजी वाहनों का उपयोग चिकित्सा आवश्यकताओं और आवश्यक वस्तुएँ लाने के लिए किया जा सकता है। राज्य के जागृत पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही अंतर्राज्यीय सड़क परिवहन की अनुमति है:

उड़ीसा ने पहले ही राज्यव्यापी तालाबंदी के आदेश पारित कर दिए थे । पूरे राज्य में 5 मई से, 14-दिवसीय लॉकडाउन लागू हो चुका है जो 19 मई को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। वीकेंड में शुक्रवार शाम 6 बजे से, सोमवार सुबह 5 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा।

 

 छूट व प्रतिबंधित गतिविधियों के विषय में जानकारी के लिए, उड़ीसा का संपूर्ण लॉकडाउन दिशानिर्देश यहाँ देखें

तेलंगाना, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में नये कर्फ़्यू नियम

तेलंगाना 15 मई को सुबह 5 बजे तक रात के कर्फ़्यू का विस्तार करेगा। विवाह (अधिकतम 100 मेहमान) और अंतिम संस्कार (अधिकतम 20 उपस्थित) पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाये गये हैं।

गोवा में कल यानी 9 मई से 23 मई तक कर्फ़्यू रहेगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी उल्लेख किया कि राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए COVID- नकारात्मक रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश ने कल (7 मई) सुबह 6 बजे से कर्फ़्यू शुरू किया जो 17 मई को सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। कर्फ़्यू के दौरान, 5 से अधिक लोगों की सभा गैरकानूनी है, लेकिन अनुमति के साथ शादी/अंत्येष्टि के लिए 20 व्यक्ति इकट्ठा हो सकते हैं। राज्य के अंदर तथा अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता पर चलेंगी। हवाई/रेल/ सड़क मार्ग से हिमाचल प्रदेश पहुँचने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी यात्रा से पहले covid19epass.hp.gov.in पर पंजीकरण करना होगा।

सभी अनुमति प्राप्त गतिविधियाँ यहाँ देखें:

उत्तराखंड 10 मई को सुबह 5 बजे तक देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में ‘कोरोना कर्फ़्यू’ का विस्तार करेगा।हालाँकि, राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

देखें पूरा आदेश:

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