रेलवे ने 21 मार्च से 21 जून के बीच यात्रा के लिए ट्रेन टिकट रद्द करने के नियमों में छूट दी है। पीआरएस काउंटर पर जनरेटेड टिकटों पर रद्दीकरण और रिफ़ंड के नियम लागू होंगे।
रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि यात्रियों को देश में कोरोनो वायरस के प्रकोप के बीच अपने टिकट रद्द करने के लिए भाग-दौड़ ना करना पड़े।
ट्रेन टिकट रिफ़ंड के नए नियम निम्नलिखित हैं:
-यह छूट उन यात्रियों के लिए है, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने टिकट रद्द कर दिए हैं और साथ ही उन यात्रियों के लिए भी है, जिनकी ट्रेनें रद्द हो गई हैं।
– 21 मार्च और 21 जून 2020 के बीच जिन ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है, उन ट्रेनों के लिए यात्रा की तारीख के तीन महीने बाद तक टिकट जमा करके काउंटर से रिफ़ंड लिया जा सकता है।
-अगर यात्री द्वारा टिकट रद्द कर दिया गया है, तो यात्रा की तारीख से तीन महीने के भीतर TDR (टिकट जमा रसीद) दाखिल किया जा सकता है। (3 दिनों के मौजूदा नियम के बजाय)
-TDR फाइल करने के 60 दिनों के भीतर रिफंड पाने के लिए, सीसीओ/ सीसीएम रिफ़ंड/दावा कार्यालय में TDR जमा किया जा सकता है। (10 दिनों के मौजूदा नियम के बजाय)
-ई-टिकटों के लिए रद्द करने के सभी नियम समान हैं क्योंकि यात्रियों को अपने टिकटों पर धन वापसी के लिए स्टेशन आने की आवश्यकता नहीं है।