ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्री, इस जनवरी से चुनिंदा ट्रेनों में शॉपिंग का आनंद उठा सकते हैं। वह यात्रा करते समय सौंदर्य उत्पाद, रसोई उपकरण, और घरेलू उत्पाद ख़रीद सकते हैं।
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पश्चिमी रेलवे के मुंबई विभाग ने यह अनुबंध एक प्राइवेट प्लेयर को 5 सालों के लिए दिया है, जिन्हें घरेलू और सौंदर्य उत्पाद बेचने की अनुमति प्राप्त है। इन ठेकेदारों को ट्रेन में खाद्य सामग्री, सिगरेट, तम्बाकू, या शराब बेचने की अनुमति नहीं है। यह लाइसेंस 16 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए वैध है।
यह अनुबंध 3.5 करोड़ रूपये की लागत से दिया गया है। सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक, एक जैसे यूनिफॉर्म पहने दो कर्मचारी, यह सामग्री बेचने का काम करेंगे। नकद के अलावा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी स्वीकार किए जाएँगे।
एक रेलवे अधिकारी के अनुसार, “यात्रियों के बीच शॉपिंग की सामग्रियों से संबंधित एक कैटेलॉग वितरित किया जाएगा, जिससे वह सूची में से अपने पसंदीदा सामान चुन सकें। हमनें इन सामानों की बिक्री के लिए किसी भी प्रकार की प्रचार की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है।”