रेलवे के क्लॉक रूम और लॉकरों का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को अब ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने अब मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) को स्टेशनों पर इस सुविधा का शुल्क बढ़ाने का अधिकार दे दिया है।
सेवा को आधुनिक बनाने के लिए शीघ्र ही बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिसमें कंप्यूटरीकृत माल सूची शामिल होगी और सालाना मूल्य बढ़ाने की अनुमति होगी।
वर्तमान में रेलवे 24 घंटे के लिए लॉकर के इस्तेमाल के लिए यात्रियों से 20 रुपए का शुल्क लेता है और प्रत्येक अतिरिक्त 24 घंटे के लिए 30 रुपए वसूले जाते हैं। पहले यह मूल्य 15 रुपए था। वर्ष 2000 में यह सात रुपए था।
नई नीति के मुताबिक यह निर्णय किया गया है कि स्थानीय स्थितियों के अनुसार डीआरएमों को क्लॉक रूमों और लॉकरों के किराए बढ़ाने के पूरे अधिकार होंगे। A1 या कक्षा A स्टेशनों पर एक परीक्षण चलाने की योजना है, जहां सेवा चलाने के लिए रेलवे सफल बोलीदाता को लाइसेंस देगी जहा पर वो अपनी सुविधाएं उपलब्धत कराएंगी।