भारतीय रेलवे ट्रेनों में धूम्रपान करने वालों यात्रियों के खिलाफ गिरफ्तारी सहित गंभीर जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है।
नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी स्पेशल में हाल ही में 13 मार्च को उत्तराखंड के रायवाला के पास आग लगने की घटना के बाद यह निर्णय लिया गया है। सिगरेट के डिब्बों में गंदे टिशू पेपर भरकर शौचालय के कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। इससे ट्रेन के S5 कोच में आग लग गयी।
ixigo से पहली ट्रेन बुकिंग पर ZERO सेवा शुल्क का लाभ उठायें:
ट्रेन सर्च करें
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम गंभीर रूप से दंड दिये जाने पर विचार कर रहे हैं। सार्वजनिक रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और दूसरों की जान जोखिम में डालने के लिए जिम्मेदार एवं गलत व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा सकता है।”
यह भी पढ़ें: नवीनतम COVID-19 संबंधी यात्रा दिशानिर्देश, और ट्रैवल प्लानिंग के कन्फ्यूज़न से कैसे बचें
वर्तमान में, रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेनों में धूम्रपान करना अपराध है। हालाँकि, किसी भी सह-यात्री से निषेध या आपत्ति के बावजूद धूम्रपान करते पाये जाने पर केवल 100 रु. का जुर्माना है।
अब रेलवे इसे बदलने और ट्रेनों में धूम्रपान के लिए गंभीर दंड एवं जेल की सज़ा देने की योजना बना रहा है।
केंद्रीय रेल मंत्री, पीयूष गोयल, ने रेलवे बोर्ड के सदस्यों और जोनों के महाप्रबंधकों के साथ एक बैठक में कहा कि वे ट्रेनों में धूम्रपान के खिलाफ़ यात्रियों को संवेदनशील बनाने की दिशा में सक्रिय कदम उठायें और यह भी आग्रह किया कि यात्रियों को ट्रेनों में धूम्रपान के द्वारा दूसरों की जान जोखिम में डालने से रोकने की आवश्यकता है।
यहाँ आधिकारिक ट्वीट देखें :
Held a meeting to review the measures taken by Railways to strengthen the safety of passengers.
A pro-active & strict monitoring approach to ensure safety remains the focus area for Railway operations.
📖 https://t.co/5YLnfkTGi1 pic.twitter.com/7m78waJM1p
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 19, 2021
नवीनतम रेलवे अपडेट के लिए, ixigo के साथ बने रहें!