रेलवे ने एक नया नियम लागू किया है जो रेल यात्रा को और आरामदायक बना देगा। नए नियम के मुताबिक, रेलवे अब आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी स्वीकार करेगा, बशर्ते वह डिजीलॉकर में हों। यह लॉकर एक डिजिटल स्टोरेज डिवाइस है जो भारतीय नागरिकों को क्लाउड पर कुछ दस्तावेज स्टोर करने में मदद करेगा।
सभी ज़ोनल प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर को एक पत्र भेजा गया है जिसके अनुसार क्लाउड पर रखे आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को वैध आईडी सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
आदेश में कहा गया है, “यदि कोई यात्री अपने डिजीलॉकर में लॉग-इन करके ‘जारी दस्तावेज’ अनुभाग से आधार या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है, तो इसे पहचान के वैध प्रमाण के रूप में माना जाना चाहिए।”
यह भी स्पष्ट किया गया है कि यात्री द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को ‘अपलोड दस्तावेज़’ अनुभाग में रखा जाएगा और उन्हें पहचान के वैध प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
सीबीएसई के छात्र डिजिटल मार्कशीट के लिए भी डिजी लॉकर का उपयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं डिजी लॉकर के माध्यम से पैन कार्ड भी जोड़ सकते हैं।