रेलवे ने अतिक्रमण या ‘अनुमति के बिना प्रवेश’ के खिलाफ़ पूरे देश में एक अभियान शुरू किया है| यह घोषणा, हाल ही में हुए अमृतसर रेल हादसे के चलते हुई है, जिसमें 62 लोगों की जान चली गई|
2017 में 2,150 लोगों को अनुमति बिना प्रवेश के चलते गिरफ़्तार किया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था| इसके अलावा उन पर 8,41,370 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था| सितंबर 2018 तक, 1,557 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है|
रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वह विस्फोटक वस्तुएँ जैसे पटाख़े, गैस सिलेंडर, बारूद और ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि साथ लेकर यात्रा ना करें|
हाल ही में जारी किए एक बयान में रेलवे ने कहा, “दक्षिण पश्चिमी रेलवे की सबसे पहली प्राथमिकता रेल उपयोगकर्ताओं और जनता की सुरक्षा है | हमारा हर प्रयास रेल उपयोगकर्ताओं और आम जनता को किसी भी प्रकार की उन गतिविधियों में शामिल होने से रोकना है, जिससे उनकी सुरक्षा को ख़तरा हो, जिसमें रेलवे पटरियों पर बिना अनुमति प्रवेश भी शामिल है|”