भारतीय रेलवे के सामान संबंधी महत्वपूर्ण नियम

हवाई यात्रा की तरह ही, भारतीय रेलवे में भी यात्रा के दौरान सामान ले जाने संबंधी कुछ नियम हैं, जिनका पालन प्रत्येक यात्री को करना चाहिए। यात्रा की प्रत्येक श्रेणी के लिए, अधिकतम सामान ले जाने की मात्रा निर्धारित है। हालाँकि, यात्री भारतीय रेलवे को अतिरिक्त शुल्क देकर मुफ़्त ले जा सकने वाले सामान की सीमा बढ़ा सकते हैं। अतिरिक्त सामान ले जाने का शुल्क, सामान्य सामान दर से 1.5 गुना अधिक है।

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भारतीय रेलवे के कुछ प्रमुख सामान संबंधी नियम निम्नलिखित हैं:

1- प्रत्येक डिब्बे में सामान ले जाने के लिए अधिकतम सीमा-रहित भत्ता और सीमांत भत्ता इस प्रकार है –

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2- 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई) की बाहरी माप से अधिक माप वाले ट्रंक, सूटकेस और बक्सों को व्यक्तिगत सामान के रूप में यात्री डिब्बों में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें ब्रेक वैन में ले जाया जाएगा, जिसके लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपये है।

3- एसी 3 टियर और एसी चेयर कार कम्पार्टमेंट में रखे जा सकने वाले ट्रंक/सूटकेस का अधिकतम आकार 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी है।

4- 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अधिकतम 50 किलोग्राम तक का मुफ़्त भत्ता दिया जाता है।