हर दिन भारत भर में लाखों यात्री भारतीय रेलवे की सेवाओं का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए करते हैं । यात्रा करते समय परेशानी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए रेलवे विभाग ने कई नियम स्थापित किए हैं। हालांकि, कई नियमों से लोग अभी भी अनजान हैं। कुछ ऐसे ही नियमों को जानने लिए आगे पढ़ें..
1) दो स्टशनों का नियम
अगर आप की ट्रेन छूट जाती है तो टीटीई अगले दो स्टॉप या अगले एक घंटे तक (दोनों में जो पहले हो) आपकी सीट किसी और यात्री को आवंटित नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले दो स्टॉप में से भी आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। दो स्टॉप गुजर जाने के बाद टीटीई के पास अधिकार होता है कि वह आरएसी लिस्ट में से अगले व्यक्ति को सीट अलॉट कर दे।
2) मिड्ल बर्थ के लिए सोने का नियम
रेलवे के नियम के मुताबिक, मिड्ल बर्थ वाला यात्रा अपनी बर्थ पर 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक सो सकता है। इसके बाद बर्थ को नीचे करना होगा ताकि अन्य यात्री आराम से बैठ सकें।
3) यात्रा को बढ़ाना
कई बार पीक सीजन के दौरान आप जिस स्टेशन तक जाना चाहते हैं, वहां तक की टिकट नहीं मिलती है। उस स्थिति में यात्री कुछ स्टेशन पहले के लिए टिकट ले लेते हैं। इस स्थिति में निर्धारित स्टेशन पर पहुंचने से पहले टीटीई को सूचित करके आप अपनी यात्रा को बढ़ा सकता हैं। टीटीई आपसे अतिरिक्त किराया वसूलेगा और आगे की यात्रा के लिए टिकट बना देगा। इस प्रावधान का उपयोग करने से आपको अलग बर्थ या कुर्सी कार में एक सीट मिल सकती है।
4) टीटीई रात 10 बजे के बाद यात्री को परेशान नहीं कर सकता है
ट्रैवल टिकट एग्जामिनर (TTE) आपको रात 10 बजे के बाद परेशान नहीं कर सकता है। टीटीई को सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का सत्यापन करना जरूरी है।
5) निर्धारित स्टेशन से पहले ट्रेन यात्रा समाप्त होने पर रिफंड
अगर ट्रेन की यात्रा किसी वजह से पूरी नहीं होती है और रेलवे कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने में असमर्थ होता है, तो बुक की गई यात्रा के लिए चुकाया गया पूरा किराया वापस किया जाएगा। अगर रेलवे वैकल्पिक बंदोबस्त करता है और आप उससे यात्रा करने के इच्छुक नहीं हैं तो जितनी यात्रा कर चुके हैं, उसका किराया काटकर बाकी पैसा आपको लौटा दिया जाएगा।