भारत में कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने त्यौहारी सीज़न से पहले ट्रेन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:
आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि वे रेलवे स्टेशन, ट्रेनों या अन्य रेलवे क्षेत्र में रहते हुए निम्नलिखित कृत्यों से बचें:
1) मास्क ना पहनना या अनुचित तरीके से मास्क पहनना
2) सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना
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3) COVID-19 पॉजिटिव होने के बाद भी रेलवे क्षेत्र या स्टेशन पर आना या ट्रेन में चढ़ना
4) कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए नमूने देने और परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए रेलवे क्षेत्र या स्टेशन पर आना या ट्रेन में सवार होना
5) रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जाँच टीम द्वारा यात्रा के लिए मना कर दिए जाने पर भी ट्रेन में सवार होना
6) किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में थूकना
7) ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहना जो रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अस्वच्छ स्थिति पैदा कर सकती हैं या सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं।
8) कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में से किसी का पालन नहीं करना।
9) कोरोना वायरस के प्रसार में सहायक किसी भी अन्य प्रकार के कार्य में योगदान देना
उल्लंघन करने पर दंड:
चूँकि ये कार्य COVID-19 के प्रसार में सहायक हैं, अतः इससे रेलवे प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्री सुविधाओं में हस्तक्षेप व यात्रियों की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। रेलवे में यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145,153 और 154 के तहत कारावास और / या जुर्माना के साथ उक्त व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है।
आधिकारिक ट्वीट यहाँ देखें:
Railway Protection Force (RPF) issues guidelines for travellers as the festive season approaches@RailMinIndia
Read here: https://t.co/k9Pf9hLPxi
— PIB India (@PIB_India) October 14, 2020