भारत COVID-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाला है एवं देश भर के जिलों को अगले कुछ हफ्तों में रेड, ऑरेंज व ग्रीन ज़ोन में वर्गीकृत किया जाएगा।
इस लॉकडाउन के समय आप क्या कर सकते हैं व क्या नहीं, उसकी सूची निम्नलिखित है:
अनुमति नहीं है: रेड, ऑरेंज, ग्रीन ज़ोन्स
>हवाई मार्ग, रेल, सड़क, मेट्रो और अंतरराज्यीय आवागमन द्वारा यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूलों, शैक्षणिक, प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों, कॉलेजों, होटल और रेस्तरां सहित सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और खेल परिसरों जैसे बड़े सार्वजनिक समारोहों के स्थान इस दौरान बंद रहेंगे।किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं को भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
> किसी भी प्रकार की गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही सख़्त रूप से मना है।
अनुमति नहीं है: रेड ज़ोन
अनुमति है: ऑरेंज एवं ग्रीन ज़ोन्स
> साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट और इंटर-डिस्ट्रिक्ट बसें और नाई की दुकानें, स्पा और सैलून।
> टैक्सी एवं कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी। केवल अनुमति प्राप्त गतिविधियों हेतु इंटर डिस्ट्रिक्ट परिवहन के लिए व्यक्तियों एवं वाहनों को अनुमति दी जाएगी। फोर व्हीलर वाहनों में अधिकतम 2 यात्री होंगे।
अनुमति नहीं है: रेड एवं ऑरेंज ज़ोन्स
अनुमति है: ग्रीन ज़ोन
>अधिकतम 50% यात्रियों के साथ बसें चलाई जा सकती हैं एवं 50% भीड़ के साथ बस डिपो भी संचालित की जा सकती हैं।
अनुमति है: रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन ज़ोन्स
>सामाजिक-सुरक्षा मानदंडों और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ ओपीडी एवं चिकित्सा क्लीनिकों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
> केवल अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए व्यक्तियों व वाहनों को आवाजाही करने दिया जाएगा। चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (चालक के अलावा) और दोपहिया वाहनों में पीछे कोई भी सवारी ना होने पर अनुमति प्राप्त होगी।
> शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात संबंधी इकाइयों (EOUs), औद्योगिक संपदा और औद्योगिक टाउनशिप के साथ अभिगम नियंत्रण की अनुमति दी गई है।
> अनुमति प्राप्त अन्य औद्योगिक गतिविधियों में दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण व उत्पादन इकाइयाँ, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है; शामिल हैं। इसके अलावा, आईटी हार्डवेयर निर्माण, जूट उद्योग और पैकेजिंग सामग्री की निर्माण इकाइयाँ भी शामिल हैं।
> शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियाँ इन-सीटू निर्माण (जहाँ श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है) और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण तक सीमित हैं।
> गैर-जरूरी सामानों के लिए शहरी क्षेत्रों में मॉल, बाजार एवं कॉम्प्लेक्स में दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। हालाँकि, सभी स्टैंडअलोन दुकानें, कॉलोनी की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानों को आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए खुले रहने की अनुमति दी गई है।
> रेड जोन में, केवल आवश्यक वस्तुओं हेतु ई-कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति दी गई है।
> प्राइवेट ऑफ़िस अधिकतम 33% कर्मचारियों के साथ काम शुरू कर सकते हैं। बाकी कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं।
> मनरेगा के कार्यों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट-भट्टों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है; इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में, शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खुला रखने की अनुमति प्राप्त है।
> कृषि संबंधी
> कोरियर और डाक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
> प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा एवं सुविधा प्रबंधन सेवाएं, और स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अनुमति प्राप्त है।
> मालों के परिवहन पर कोई रोकटोक नहीं है। कोई भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा। इस तरह के परिवहन के लिए किसी भी प्रकार के अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी।
> इन दिशा-निर्देशों के तहत, अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति प्राप्त होगी, जो विशेष रूप से निषिद्ध नहीं हैं, या जिन्हें इन दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है।
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