क्या आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता जल्द ही समाप्त होने वाली है? चिंता ना करें! सरकार ने घोषणा की है कि 1 फरवरी से 30 जून के बीच समाप्त होने वाले सभी ड्राइविंग लाइसेंसों को 30 जून तक वैध माना जाएगा।
यह विस्तार मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 से संबंधित सभी दस्तावेजों के लिए लागू है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, वाहन फिटनेस दस्तावेज़ और परमिट।
इस घोषणा का उद्देश्य आम जनता में स्पष्टता लाने के लिए है कि भले ही तालाबंदी 3.0 के दौरान वाणिज्यिक और निजी वाहनों को अनुमति दी जा रही हो, लेकिन सरकारी परिवहन कार्यालय बंद रहने की वजह से दस्तावेज़ नवीनीकरण संभव नहीं है।
भारत में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 49,000 के पार हो गई है।
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