एक नए आदेशानुसार, तमिलनाडु में कोरोना वायरस संबंधित लॉकडाउन पर्याप्त छूट के साथ 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। ये नयी छूटें, गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी किए गए 4.0 दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदान की गयी हैं।
तमिलनाडु में 1 सितंबर से प्रभावी होने वाले प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं:
> सितंबर में रविवार के दिन राज्य में पूर्ण तालाबंदी नहीं होगी।
> इंटर डिस्ट्रिक्ट यात्रा के लिए ई-पास प्रणाली बंद कर दी गई है। इसका मतलब है कि लोग ई-पास के बिना तमिलनाडु में यात्रा कर सकते हैं। हालाँकि, अन्य राज्यों और विदेशों से आने वाले लोगों के लिए ई-पास अभी भी अनिवार्य है।
> सभी पूजा स्थलों, होटलों और रिसॉर्ट्स को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। पूजा के स्थान पर एक समय में सीमित लोग उपस्थित हो सकते हैं।
> इंट्रा-स्टेट बस सेवा (सार्वजनिक और निजी बसें) 1 सितंबर से फिर से शुरू हो सकती हैं।
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> चेन्नई मेट्रो को 7 सितंबर से परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है।
> ऊटी, यरकौड और कोडाइकनाल में केवल उन्हीं पर्यटकों को प्रवेश अनुमति प्राप्त होगी जिनके पास जिला कलेक्टर द्वारा प्रदत्त ई-पास होंगे।
> बड़े शो-रूम और शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। दुकानें और रेस्तरां रात 8 बजे तक खुले रह सकते हैं, जबकि होटल और रेस्तरां से रात 9 बजे तक काम किया जा सकता है।
> सरकारी और निजी कार्यालय 100% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं लेकिन घर से काम करने की सलाह दी गई है।
सभी छूटों के साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और मास्क एवं हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करना शामिल है।
स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, उपनगरीय ट्रेन, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, समुद्र तट, चिड़ियाघर, संग्रहालय और पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।