ट्रेन यात्रियों के लिए राज्यानुसार आगमन संबंधी एडवायज़री; यहाँ देखें

रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार 1 जून से 200 ट्रेनें शुरू हो जाएँगी। यात्रियों को मास्क पहनना, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, अनिवार्य स्क्रीनिंग से गुज़रना और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का सख़्ती से पालन करना अनिवार्य है। 

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IRCTC स्पेशल ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों को बुकिंग के समय यह पुष्टि करना भी अनिवार्य है कि उन्हें अपने गंतव्य राज्य का प्रोटोकॉल पता है।  

कर्नाटक की आगमन संबंधी एडवायज़री:

  • अन्य राज्यों से कर्नाटक आने वाले उन सभी यात्रियों को 14 दिनों के क्वारेंटीन पर रखा जाएगा, जिनमें लक्षण नहीं पाए गए। 
  • स्पेशल या डेप्यूटी कमिश्नर, BBMP, होटल की दरों को तय करेंगे, जहाँ ऐसे यात्री भुगतान करके रहेंगे।
  • गोवा से आने वाले यात्रियों के लिए, गंतव्य जिले के डेप्यूटी कमिश्नर द्वारा सत्यापित होना चाहिए और पर्याप्त क्षमता उपलब्ध ना होने के स्थिति में, उस यात्री को घर पर दो हफ़्तों के लिए क्वारेंटीन पर रखा जा सकता है।   

उड़ीसा की आगमन संबंधी एडवायज़री:

  • उड़ीसा लौटने वाले सभी लोगों के लिए, 28 दिन का क्वारेंटीन होगा। हालाँकि, 21 दिनों के संस्थागत क्वारेंटीन के समय संतोषजनक आचरण के आधार पर बाकी के 7 दिनों  के लिए घर पर क्वारेंटीन की अनुमति दी जा सकती है।
  • TMC प्रभारी, क्वारेंटीन पर रहने वाले लोगों को भोजन की तैयारी, कैंपस की साफ-सफाई, सुविधा की व्यवस्था आदि में शामिल कर सकते हैं। स्वैच्छिक योगदान करने वाले यात्रियों को  CMRF द्वारा 10 दिनों तक प्रति दिन 150 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
  • TMC प्रभारी, क्वारेंटीन पर रहने वाले लोगों को विभिन्न गतिविधियों जैसे योग, पाठन, ड्राइंग, पेंटिंग, आदि के माध्यम से अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेंगे। इसके अलावा, GPNO/WNO द्वारा अच्छे व्यवहार, आचरण और स्वैच्छिक भागीदारी के लिए प्रमाण पत्र जारी किए जाएँगे। 

तमिलनाडु की आगमन संबंधी एडवायज़री:

  • वे यात्री जिनमें लक्षण दिखाए दे रहे हैं, उनका परीक्षण किया जाएगा एवं सभी यात्रियों को 14 दिनों के लिए घर पर क्वारेंटीन का पालन करना होगा।  
  • हॉट स्पॉट वाले राज्यों से आने वाला कोई व्यक्ति यदि COVID-19 के परीक्षण में पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसे अस्पताल ले जाया जाएगा और परीक्षण नकारात्मक होने की स्थिति में उसे 7 दिनों के लिए संस्थागत क्वारेंटीन में रखा जाएगा।
  • नॉन हॉटस्पॉट राज्यों से आने वाले और परीक्षण में नकारात्मक पाए जाने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए संस्थागत या घर पर क्वारेंटीन का पालन करना होगा। 
  • अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के लिए, आगमन पर परीक्षण आयोजित किए जाएँगे और परीक्षण सकारात्मक होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। यदि परीक्षण में वे वे नकारात्मक पाए जाते हैं, तो उन्हें संस्थागत क्वारेंटीन में सात दिनों तक रखा जाएगा, जिसके बाद दूसरा परीक्षण किया जाएगा।
  • लंबे समय से बीमार अथवा तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता वाले यात्री, दाह संस्कार में जा रहे यात्री, 75 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग यात्रियों और गर्भवती महिलाओं घर पर क्वारेंटीन का पालन करने वाले यात्रियों की श्रेणी में शामिल किया गया है।

जम्मू और कश्मीर की आगमन संबंधी एडवायज़री:

  • COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए यात्रियों के आगमन पर 100% RTPCR परीक्षण किया जाएगा।
  • परीक्षण के परिणाम नकारात्मक आने तक या पॉज़िटिव पाए जाने पर अस्पताल भेजे जाने तक सभी यात्रियों के लिए क्वारेंटीन अनिवार्य होगा।
  • सभी यात्रियों को मास्क/कवर पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
  • इन नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों को दंडित किया जाएगा।

पंजाब की आगमन संबंधी एडवायज़री:

  • यात्रियों के आगमन पर, उन्हें क्वारेंटीन में रखा जाएगा।
  • क्वारेंटीन के दौरान ही उन यात्रियों के नमूने एकत्र किए जाएँगे जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

झारखंड की आगमन संबंधी एडवायज़री:

  • यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान के कम से कम 3 घंटे पहले स्टेशन पर पहुँचना चाहिए।
  • यात्रियों को स्टेशन अपने चार पहिया वाहनों के साथ आना/जाना चाहिए। हालांकि, जो गाड़ी चला रहा है, उसे छोड़कर केवल दो यात्रियों को अनुमति दी जाएगी।
  • घर से स्टेशन आने वाले यात्रियों के लिए कन्फर्म ट्रेन टिकट को पास माना जाएगा।
  • स्टेशन से आने / जाने वाले यात्री अपने वाहनों के लिए ई-पास का लाभ उठा सकते हैं।
  • आगमन पर यात्रियों की अनिवार्य जांच की जाएगी।
  • स्क्रीनिंग के बाद, उन्हें क्वारेंटीन में रखा जाएगा।

दिल्ली तथा एनसीटी की आगमन संबंधी एडवायज़री:

  • यात्रियों की विस्तृत सूची नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्र के संबंधित डीसी के साथ कम से कम एक दिन पहले साझा की जाएगी ताकि आवश्यक व्यवस्था की जा सके।
  • स्क्रीनिंग अनिवार्य है क्योंकि ट्रेन में सिर्फ़ बिना लक्षण वाले सभी यात्रियों को अनुमति दी जाएगी।
  • स्टेशन पर भारतीय रेलवे सामाजिक दूरी के मापदंडो को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा।
  • भारतीय रेलवे द्वारा स्क्रीनिंग काउंटर के साथ अलग स्क्रीनिंग क्षेत्र भी स्थापित किया जाएगा।
  • भारतीय रेलवे यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों की स्क्रीनिंग और स्टेशन से निकास एक क्रमबद्ध तरीके से किया जाये।
  • स्क्रीनिंग के लिए रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे लोगों के लिए भारतीय रेलवे प्रतीक्षा क्षेत्र बना कर पर्याप्त बैठने की व्यवस्था करेगा।
  • सीडीएमओ तथा डीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में चिकित्सा दल रखे गए हैं।
  • मेडिकल टीमों को डीजीएचएस द्वारा पीपीई किट, थर्मल गन आदि प्रदान किए जाएंगे।
  • बिना लक्षण वाले सभी यात्रियों को परीक्षण के बाद अपने घरों में जाने की अनुमति दी जाएगी।
  • हल्के लक्षणों वाले यात्रियों को स्वयं/होम क्वारेंटीन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
  • रोगी यात्रियों के लिए सीडीएमओ द्वारा परीक्षण के साथ-साथ क्वारेंटीन एसओपी के लिए मानक प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।

गुजरात की आगमन संबंधी एडवायज़री:

  • केवल कनफर्म्ड ई-टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
  • केवल कन्फर्म किए गए ई-टिकट के आधार पर यात्री की आवाजाही और स्टेशन पर जाने और ले जाने के लिए वाहन के चालक को परिवहन करने की अनुमति होगी
  • यात्रियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य है क्योंकि ट्रेन में सवार होने के लिए केवल बिना लक्षण वाले सभी यात्रियों को अनुमति दी जाएगी।
  • यात्रियों को रेलवे स्टेशन के साथ ही कोचों के प्रवेश/ निकास बिंदुओं पर हैंड सेनिटाइजर प्रदान किया जाएगा।
  • सभी यात्री मास्क पहनेंगे अथवा चेहरे को ढकेंगे और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
  • कर्मचारियों और यात्रियों के लिए रेलवे मंत्रालय IEC अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य दिशा-निर्देश प्रसारित करेगा।
  • आगमन पर, यात्रियों को गंतव्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किये गए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

महाराष्ट्र की आगमन संबंधी एडवायज़री:

  • भारतीय रेलवे द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा यात्रियों की विस्तृत सूची राज्य के नोडल अधिकारी के साथ कम से कम एक दिन पहले साझा की जाएगी ताकि आवश्यक व्यवस्था की जा सके।
  • यात्रियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य है क्योंकि ट्रेन में सवार होने के लिए केवल बिना लक्षण वाले सभी यात्रियों को अनुमति दी जाएगी।
  • स्टेशन पर भारतीय रेलवे सामाजिक दूरी के मापदंडो को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा।
  • एमसीजीएम / नोडल अधिकारियों द्वारा स्क्रीनिंग काउंटरों के साथ अलग स्क्रीनिंग क्षेत्र स्थापित किया जाएगा।
  • भारतीय रेलवे यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों की स्क्रीनिंग और स्टेशन से निकास एक क्रमबद्ध तरीके से किया जाये।
  • स्क्रीनिंग के लिए रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे लोगों के लिए भारतीय रेलवे प्रतीक्षा क्षेत्र बना कर पर्याप्त बैठने की व्यवस्था करेगा।
  • स्टेशन पर देरी और भगदड़ की स्थिति से बचने के लिए एमसीजीएम / नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में चिकित्सा दल रखे जाएं।
  • मेडिकल टीमों को एमसीजीएम / नोडल अधिकारियों द्वारा पीपीई किट, थर्मल गन, आदि प्रदान किए जाएंगे।
  • बिना लक्षण वाले सभी यात्रियों को परीक्षण के बाद अपने घरों में जाने की अनुमति दी जाएगी।
  • रोगी यात्रियों के लिए एमसीजीएम / नोडल अधिकारी परीक्षण के लिए मानक प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।
  • स्टेशन पर निजी वाहनों की अनुमति है परंतु यात्रियों के साथ ड्राइवर के लिए भी ई-टिकट अनिवार्य है।
  • जीएम-बेस्ट स्टेशन से एमसीजीएम के शहर क्षेत्रों के भीतर यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था करेगा।
  • हालांकि, यात्रियों की आवाजाही के लिए, स्कूटर, मोटरसाइकिल और रिक्शा की अनुमति नहीं होगी।
  • रेड जोन से बाहर जाने वाले यात्रियों को पहले से अनुमति लेनी होगी।
  • टैक्सी सेवाओं की व्यवस्था कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट (महाराष्ट्र) द्वारा संबंधित टैक्सी एसोसिएशन के परामर्श से की जाएगी।
  • टैक्सी में बैठे लोगों की संख्या प्रचलित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए।
  • सामाजिक दूरी का पालन करना, मास्क पहनना तथा उचित कीटाणुशोधन का प्रयोग करना अनिवार्य है।
  • वाहनों के साथ-साथ अक्सर उपयोग किए जाने वाले हैंडल को कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।
  • ट्रांसपोर्ट कमिशनर/एमएसआरटीसी और जीएम-बेस्ट यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए स्टेशन के बाहर एक सहायता डेस्क स्थापित करेंगे।

राजस्थान की आगमन संबंधी एडवायज़री:

  • केवल कनफर्म्ड ई-टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
  • केवल कन्फर्म किए गए ई-टिकट के आधार पर यात्री की आवाजाही और स्टेशन पर जाने और ले जाने के लिए वाहन चालक को परिवहन करने की अनुमति होगी।
  • यात्रियों को रेलवे स्टेशन के साथ ही कोचों के प्रवेश / निकास बिंदुओं पर हैंड सेनिटाइजर प्रदान किया जाएगा।
  • सभी यात्री मास्क पहनेंगे अथवा चेहरे को ढकेंगे और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
  • कर्मचारियों और यात्रियों के लिए रेलवे मंत्रालय IEC अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य दिशा-निर्देश प्रसारित करेगा।
  • आगमन पर, यात्रियों को गंतव्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किये गए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

गोवा की आगमन संबंधी एडवायज़री:

  • सभी यात्रियों को एक स्वयं घोषणा पत्र भरना होगा और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी होगी।
  • COVID-19 परीक्षण अनिवार्य है और इसके लिए यात्रियों से 2,000 रुपये लिए जाएंगे।
  • परीक्षण के नतीजे आने तक यात्रियों को अलग रखा जाएगा।
  • गोवा से कर्नाटक या महाराष्ट्र की यात्रा के लिए, यात्रियों को पूर्व अनुमति लेनी होगी तथा नकारात्मक परीक्षण परिणाम के बाद उन्हें तुरंत गोवा से जाना होगा।
  • गोवा में रहने के लिए यात्रियों को गोवा के वैध निवास प्रमाण की आवश्यकता होगी।
  • इसके अतिरिक्त, यात्रियों को एक स्वयं रिपोर्टिंग फॉर्म डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा।