स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निवारक उपायों के साथ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिन्हें COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए कार्य-स्थलों में पालन करने की आवश्यकता है।
प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
- सभी कार्यालय 100% क्षमता के साथ काम कर सकते हैं, हालाँकि यथासंभव घर से काम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- कम से कम 1 मीटर की दूरी को हर समय बनाए रखना आवश्यक है।
- सभी कर्मचारियों के लिए फेस मास्क अनिवार्य है।
- अगर हाथ दिखने में गंदे नहीं लग रहे हैं तब भी एल्कोहल-आधारित सैनिटाइज़र का उपयोग करें या हाथ धोते रहें।
- सभी कर्मचारियों को रेस्पायरेटरी एटिकेट का पालन करना चाहिए, अर्थात खाँसते या छींकते समय टिसू, रूमाल या कोहनी का उपयोग करें
- जो कर्मचारी बीमार महसूस करते हैं या फ्लू जैसी बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे काम पर न जाएँ और तत्काल चिकित्सा सहायता लें।
- किसी भी कर्मचारी सदस्य को अपने आवासीय क्षेत्रों में नियंत्रण क्षेत्र की गतिविधियों के आधार पर घर से क्वारेंटीन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
किसी भी कर्मचारी के ऑफिस में बीमार पड़ने की स्थिति में:
- कर्मचारी को कार्यालय में आइसोलेट किया जाना चाहिए और तत्काल चिकित्सकीय सहायता दी जानी चाहिए।
- एम्प्लॉयर को हेल्पलाइन नंबर 1075 और राज्य अथवा केंद्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों को रिपोर्ट करना चाहिए।
- कोई पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी डिसइन्फेक्शन या कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के अगले चरणों को तय करने के लिए मूल्यांकन करेगा।
- वह व्यक्ति जिनमें COVID-19 के हल्के लक्षण दिख रहे हैं, रिपोर्ट करने पर उन्हें होम क्वारेंटीन में रखा जाएगा।परीक्षण में यदि मरीज COVID-19 पॉजिटिव पाया जाता है, तो डिसइन्फेक्शन या कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा।
- यदि एक या दो कर्मचारी COVID-19 के परीक्षण में सकारात्मक पाए जाते हैं, तो पिछले 48 घंटे में रोगी द्वारा जाने वाले स्थानों में डिसइन्फेक्शन की प्रक्रिया की जानी चाहिए। पूरे ऑफिस को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।
- अधिक संक्रमण के मामले में, पूरी बिल्डिंग को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा, और सभी कर्मचारी घर से तब तक काम करेंगे जब तक कि बिल्डिंग को फिर से खोलने के लिए योग्य घोषित नहीं कर लिया जाता है।
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