सरकार ने तालाबंदी के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो पूरे देश में लागू किए जाएँगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गैर-हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद कुछ छूट दी जाएगी।
केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में से कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं:
- दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए रोज़गार पैदा करने के लिए कृषि और उससे संबंधित गतिविधियाँ पूरी तरह से फिर से शुरू होंगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को सख्त सामाजिक दूरी के मानदंडों के साथ शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
- राज्यों के बीच वस्तुओं के परिवहन की अनुमति होगी।
- राजमार्गों पर स्थित ढाबे, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों की निर्माण इकाइयाँ एवं वाहन मरम्मत की दुकानें 20 अप्रैल से फिर से खुल सकती हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग जैसे फ़ूड प्रोसेसिंग, निर्माणकार्य, सिंचाई परियोजनाएँ, आदि शुरू करने की अनुमति है
- आईटी हार्डवेयर और आवश्यक सामानों की पैकेजिंग आदि 20 अप्रैल से फिर से शुरू हो सकती है।
- कोयला, खनिज और तेल उत्पादन की अनुमति होगी।
- आरबीआई, बैंक, एटीएम, पूँजी एवं ऋण बाजार और बीमा कंपनियां भी क्रियाशील हो जाएँगी।
- दूध, दुग्ध उत्पाद, मुर्गीपालन, पशुओं की खेती, चाय, कॉफी और रबर के बागानों की आपूर्ति फिर से शुरू होगी।
- सरकारी गतिविधियों के लिए ई-कॉमर्स, आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, कॉल सेंटर की अनुमति होगी।
- केंद्र और राज्य सरकारों के आवश्यक कार्यालय, साथ ही स्थानीय निकाय सीमित कार्यबल के साथ खुले रहेंगे।
- सभी हवाई, ट्रेन और सड़क यात्रा, शैक्षिक संस्थान, होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।