कोरोना वायरस अपडेट: भारत सरकार ने जारी किए तालाबंदी के नए दिशा-निर्देश

सरकार ने तालाबंदी के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो पूरे देश में लागू किए जाएँगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गैर-हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद कुछ छूट दी जाएगी।

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केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में से कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं: 

  • दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए रोज़गार पैदा करने के लिए कृषि और उससे संबंधित गतिविधियाँ पूरी तरह से फिर से शुरू होंगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को सख्त सामाजिक दूरी के मानदंडों के साथ शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
  •  राज्यों के बीच वस्तुओं के परिवहन की अनुमति होगी।
  • राजमार्गों पर स्थित ढाबे, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों की निर्माण इकाइयाँ एवं वाहन मरम्मत की दुकानें 20 अप्रैल से फिर से खुल सकती हैं।
  • ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग जैसे फ़ूड प्रोसेसिंग, निर्माणकार्य, सिंचाई परियोजनाएँ, आदि शुरू करने की अनुमति है

  •  आईटी हार्डवेयर और आवश्यक सामानों की पैकेजिंग आदि 20 अप्रैल से फिर से शुरू हो सकती है।
  •  कोयला, खनिज और तेल उत्पादन की अनुमति होगी।
  •  आरबीआई, बैंक, एटीएम, पूँजी एवं ऋण बाजार और बीमा कंपनियां भी क्रियाशील हो जाएँगी।
  •  दूध, दुग्ध उत्पाद, मुर्गीपालन, पशुओं की खेती, चाय, कॉफी और रबर के बागानों की आपूर्ति फिर से शुरू होगी।
  •  सरकारी गतिविधियों के लिए ई-कॉमर्स, आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं,  कॉल सेंटर की अनुमति होगी।
  •   केंद्र और राज्य सरकारों के आवश्यक कार्यालय, साथ ही स्थानीय निकाय सीमित कार्यबल के साथ खुले रहेंगे।
  •   सभी हवाई, ट्रेन और सड़क यात्रा, शैक्षिक संस्थान, होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।