COVID-19 मामलों में तेज़ी से हुई वृद्धि के कारण, भारतीय रेलवे के साथ बुकिंग करने वाले सभी यात्रियों को नवीनतम ट्रेन यात्रा दिशानिर्देशों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए:
मुख्य हाइलाइट्स
- ’संवेदनशील मूल’ स्थानों से आने वाले रेल यात्रियों के लिए महाराष्ट्र ने जारी किया एसओपी
- कुंभ मेले से लौट रहे यात्रियों के लिए कई राज्यों ने जारी किये नए संगरोध एवं परीक्षण नियम
- रेल परिसर में फेस मास्क न पहनने वालों पर रेलवे लगायेगा भारी जुर्माना
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ट्रेन सर्च करेंट्रेन की बुकिंग करने से पूर्व कृपया ट्रेन यात्रियों के लिए जारी किये गए COVID-19 दिशानिर्देशों की जाँच यहाँ करें।
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महाराष्ट्र के ट्रेन यात्रा सम्बन्धी नए नियम
महाराष्ट्र ने दिल्ली एनसीआर, केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड को ‘ संवेदनशील मूल ’ स्थानों के रूप में नामित किया है जिसके फलस्वरूप इन राज्यों से आने वाले सभी ट्रेन यात्रियों को 48 घंटों के भीतर जारी की गयी नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट लानी होगी।सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग उनके प्रस्थान स्टेशनों पर की जाएगी, तथा केवल असिम्पटोमैटिक यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी।
आगमन पर, सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। परीक्षण रिपोर्ट ले जाने वाले यात्रियों को कम से कम स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, जबकि बिना रिपोर्ट वाले यात्रियों को स्टेशन पर RAT परीक्षण या रेलवे अधिकारियों द्वारा तय स्क्रीनिंग के अन्य रूप द्वारा गुज़ारना पड़ सकता है।
COVID पॉजिटिव अथवा स्क्रीनिंग का विरोध करने वाले यात्रियों को संगरोध केंद्र में ले जाया जाएगा या अस्पताल बिस्तर दिया जाएगा (यदि उपलब्ध हो)। बिना लक्षण वाले सभी यात्रियों को 15 दिनों के लिए अनिवार्य घरेलू संगरोध के लिए मुहर लगाई जाएगी, तथा इस अवधि के दौरान केवल चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए बाहर कदम रखा जा सकेगा।
पूर्ण आदेश यहाँ देखें:
🚨SOP for Long Distance Trains
Places of “Sensitive Origins” (4th attachment)#BreakTheChain pic.twitter.com/pAsoSGadge
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 18, 2021
कुंभ से लौटने वाले यात्रियों के लिए सख्त दिशानिर्देश
छह राज्यों ने कुंभ मेले के लौटने वाले यात्रियों को अपने गृह राज्यों में पहुंचने के बाद विशिष्ट परीक्षण और संगरोध मानदंडों का पालन करने के लिए कहा है। यहाँ देखें विवरण:
मध्य प्रदेश: लौट रहे यात्रियों को अपने आगमन की सूचना जिला कलेक्टर को देनी चाहिए। इसके पश्चात्, मजिस्ट्रेट उनकी आत्म-अलगाव या संगरोध आवश्यकताओं को तय करेंगे।
दिल्ली: 4 अप्रैल से कुंभ में शामिल होने वाले सभी निवासियों को delhi.gov.in पर अपनी जानकारी अपलोड करनी होगी। जो लोग अभी भी यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें दिल्ली से जाने से पहले ही ऐसा करना होगा। हर लौट रहे यात्री के लिए 14-दिवसीय घरेलु संगरोध अनिवार्य है। निर्देश के अनुसार जो लोग अपनी जानकारी अपलोड नहीं करते हैं उन्हें 14 दिनों के लिए संस्थागत संगरोध में भेजा जाएगा।
कर्नाटक: लौट रहे यात्रियों को आत्म-अलगाव का पालन तथा आरटी-पीसीआर परीक्षण करवाना चाहिए। नकारात्मक रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् वे सामान्य गतिविधियों को बहाल कर सकते हैं।
गुजरात: श्रद्धालुओं को अपने गृहनगर लौटने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए, जिसके पश्चात् सकारात्मक यात्रियों को अलग कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टरों को सभी लौट रहे यात्रियों की पहचान करने और सुरक्षा जांच लागू करने के लिए कहा गया है। कोई संगरोध नियम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं।
ओडिशा: ओडिशा में प्रवेश करने से पूर्व सभी लौट रहे यात्रियों को आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना होगा। उन्हें घर पर, या अस्थायी चिकित्सा शिविरों में 14-दिवसीय संगरोध पूरा करना होगा। उत्तराखंड सरकार के साथ कुंभ के लिए पंजीकृत सभी लोगों को अधिकारियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रैक किया जाएगा।
महाराष्ट्र: चूंकि कुंभ मेला उत्तराखंड में है, इसलिए कुंभ से ट्रेन द्वारा लौट रहे यात्रियों के लिए ‘संवेदनशील मूल’ के स्थानों वाले नियम ही लागू होंगे।
रेल परिसर में बिना मास्क वाले व्यक्तियों के लिए भारी जुर्माना
रेलवे अधिकारियों द्वारा बिना फेस मास्क या फेस कवर के रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम परिसर में थूकने एवं किसी भी समान प्रवृत्ति के कार्य पर भी लागू होगा। अगले छह महीनों के लिए प्रभावी, इस कदम का उद्देश्य किसी भी ऐसी अनचाही स्थिति पर अंकुश लगाना है जो COVID-19 की वृद्धि को बढ़ावा देती हो।
हमें उम्मीद है कि आप इन दिशानिर्देशों को उपयोगी पाएंगे तथा भारतीय रेलवे के साथ एक सुरक्षित यात्रा करेंगे।