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भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने 25 मई से उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने से पहले नए दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया है।

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सामान्य निर्देश:

1. गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों व अस्वस्थ यात्रियों को हवाई यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है।

2. केवल कन्फर्म्ड वेब चेक-इन वाले यात्रियों को हवाई अड्डे में प्रवेश करने की अनुमति होगी। हवाई अड्डे पर चेक-इन नहीं होगा। यात्रियों को बैगेज टैग / बैगेज आइडेंटिफिकेशन नंबर भी डाउनलोड करने होंगे या कागज़ के किसी टुकड़े पर लिखकर उसे बैग में चिपकाना होगा।


3. फ़्लाइट में कोई भोजन नहीं मिलेगा।  

4. पूरा केबिन क्रू सुरक्षात्मक सूट में होंगे।

5. केवल एक चेक-इन बैग की अनुमति होगी।

ध्यान दें:
एयरलाइन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी यात्री द्वारा ‘आरोग्य सेतु’ ऐप या स्व-घोषणा पत्र के माध्यम से अपने स्वास्थ्य की स्थिति प्रमाणित करने के बाद ही उन्हें बोर्डिंग पास जारी किया जाए।

यात्रियों को निम्नलिखित बातें डिक्लेयर करनी होगी:  

> मैं किसी संक्रमण क्षेत्र में नहीं रहता हूँ 

> खांसी / बुखार / सांस की तकलीफ से पीड़ित नहीं हूँ 

> क्वारेंटीन में नहीं हूँ  

> यदि उपर्युक्त लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाए दे रहे हैं, तो मैं स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करूँगा

> पिछले 2 महीनों में COVID-19 के लिए सकारात्मक नहीं पाया गया हूँ 

> मौजूदा मानदंडों के अनुसार यात्रा के योग्य हूँ 

> एयरलाइनों को कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्राप्त हैं  

> यदि मैं किसी नियम का उल्लंघन करता हूँ, तो मैं किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ

प्रस्थान के लिए:

1. राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन, यात्रियों एवं एयरलाइन कर्मचारियों को हवाई अड्डे तक पहुँचने के लिए के लिए सार्वजनिक परिवहन और निजी टैक्सियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

2. यात्रियों और कर्मचारियों को हवाई अड्डे से आवागमन के लिए केवल व्यक्तिगत वाहन या चुनिंदा अधिकृत टैक्सी सेवा/परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।

3. यात्रियों को प्रस्थान के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुँचने की सलाह दी जाती है। साथ ही, जिन यात्रियों की फ़्लाइट अगले 4 घंटों के अंदर है, सिर्फ़ उन्हें टर्मिनल भवन में प्रवेश करने की अनुमति होगी। सभी यात्रियों को सुरक्षात्मक गियर जैसे मास्क, दस्ताने आदि पहनने होंगे।

4. सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से अपने मोबाइल पर ‘आरोग्य सेतु’ ऐप के साथ पंजीकृत होना चाहिए और प्रवेश द्वार पर सीआईएसएफ / हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। हालांकि, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह अनिवार्य नहीं है।

5. टर्मिनल भवन में प्रवेश करने से पहले, सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से शहर के एक निर्दिष्ट स्थान पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग ज़ोन से गुज़रना होगा । ‘आरोग्य सेतु’ पर “ग्रीन” नहीं दिखाने वाले यात्रियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

6. प्रस्थान और आगमन क्षेत्रों में ट्रॉलियों का उपयोग नहीं . किया जाना चाहिए। हालाँकि, यात्रियों को अनुरोध के आधार पर ट्रॉली प्रदान किया जा सकता है।  

7. टर्मिनल भवन में प्रवेश करने से पहले सारे सामान का उचित तरह से सैनेटाइज़ेशन किया जाएगा।  

8. भीड़ से बचने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग के सभी प्रवेश द्वार खोले जाएँगे।

9. जूतों को कीटाणुरहित करने के लिए प्रवेश द्वार पर ब्लीच (सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन) से भिगोए गए मैट/क़ालीन बिछाए जाएँगे।

10. जहाँ तक संभव हो सके, हवाई अड्डे के संचालको को फ़्लाइट टिकट/बोर्डिंग पास और दस्तावेजों की पहचान के लिए एक मैग्नीफ़ाइंग एरिया के साथ ग्लास वाले काउंटर  प्रदान किए जाने चाहिए। यदि यह संभव नहीं है, तो कर्मियों को एक पारदर्शी फ़ेस शील्ड पहनना चाहिए।

11. विशेष आवश्यकताओं वाले यात्रियों जैसे व्हीलचेयर, बिना पालक के बच्चे आदि की मदद हेतु हैंडलिंग स्टाफ पूर्ण सुरक्षात्मक गियर में होगा

12. यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए, अप्रयुक्त कुर्सियों को टेप से अवरुद्ध किया जाएगा।

13. टर्मिनल भवन/लाउंज में कोई समाचार पत्र/पत्रिका उपलब्ध नहीं कराई जाए।

14. विभिन्न स्थानों पर यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों के लिए हैंड सैनिटाइज़र उपलब्ध होंगे।

15. सभी एफ एंड बी और रिटेल दुकानों को पूरी सावधानियाँ ध्यान में रखते हुए खोला जाएगा। भीड़ से बचने के लिए ‘टेक-अवे’ का विकल्प चुनना बेहतर होगा।  


आगमन के लिए:

1. यात्रियों को क्रमानुसार समूहों में उतारा जाएगा।

2. सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए,बैगेज कलेक्शन एरिया के चारों ओर गोलाकार एवं वर्गाकार आकृतियों का अंकन किया जाएगा। 

3. कन्वेयर बेल्ट पर सामान रखने से पहले एयरपोर्ट अधिकारियों द्वारा उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा।

4. सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए कार पार्किंग क्षेत्र की कड़ाई से निगरानी की जानी चाहिए।

5. गंतव्य स्थल पर पहुँचने के बाद, सभी यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा वर्णित  प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।