एक बड़ी पहल के तहत, कर्नाटक सरकार ने राज्य में यात्रियों के इंटर-स्टेट आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों में छूट दी है। मार्च के महीने में राज्य में हुए तालाबंदी के बाद से इस प्रकार की यह पहली छूट है।
राज्य द्वारा जारी किए गए नये दिशा-निर्देश इंटर-स्टेट यात्रियों के लिए किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाते हैं। मुख्य बिंदुएँ निम्नलिखित हैं:
> अब कर्नाटक से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों को ना तो 14 दिन के क्वारेंटीन से गुज़रना होगा और ना ही सेवा सिंधु पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा।
> राज्य की सीमाओं, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और हवाईअड्डों पर यात्रियों की चिकित्सीय जाँच और हैंड स्टैम्पिंग भी बंद कर दिया गया है।
> अंतर्राज्यीय यात्रियों के लिए कोई भी आइसोलेशन, वर्गीकरण या टेस्टिंग नहीं होगा।
> जिलों के एंट्री पॉइंट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग भी बंद कर दी गई है।
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> यदि व्यक्ति में आगमन के समय किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं दिखायी दे रहे हैं, तो वे होम क्वारेंटीन के बिना अपनी गतिविधियों में लग सकते हैं। हालाँकि, नये आदेश के अनुसार उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी स्वयं करनी चाहिए।
> यदि किसी व्यक्ति में आगमन के समय लक्षण पाये जाते हैं, तो उन्हें तुरंत आइसोलेशन करना होगा एवं चिकित्सा परामर्श लेते हुये सभी मानक COVID-19 सावधानियों का पालन करना होगा।
ये संशोधित दिशा-निर्देश सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कर्नाटक पहुँचने वाले अंतर-राज्यीय यात्रियों पर लागू होंगे, जिनमें व्यावसायिक यात्री, छात्र, काम के लिए आने वाले मजदूर और राज्य में रहने वाले लोग शामिल हैं।