कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए, भारत ने 31 मई तक तालाबंदी बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सरकार ने नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है जो आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति देती हैं।
महत्वपूर्ण बिंदुएँ निम्नलिखित हैं:
- राज्यों के बीच आपसी सहमति से वाहनों व बसों के अंतर-राजकीय आवागमन की अनुमति होगी।
- लॉकडाउन 4.0 में हवाई यात्रा, मेट्रो रेल सेवाएं निलंबित रहेंगी।
- राज्य अपने लिए रेड, ऑरेंज, ग्रीन ज़ोन तय करेंगे।
- सरकार ने सलाह दी है कि 65 वर्ष से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बिल्कुल बाहर न जाएं।
- सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क, खेल परिसर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। धार्मिक समारोहों पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू है।
- रेस्तरां बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा शुरू रहेगी।
- स्वास्थ्य-कर्मियों, फंसे व्यक्तियों और क्वारेंटीन सुविधाओं के लिए छोड़कर सभी होटल और आतिथ्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
- कंस्ट्रक्शन ज़ोन में, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।
- आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, केवल सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच व्यक्तियों के आवाजाही की अनुमति होगी।
- जिला अधिकारी नागरिकों को उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दे सकते हैं।