तालाबंदी के दौरान, गृह मंत्रालय (MHA) ने अपने आदेश में, गैर-ज़रूरी सामान और सेवाएँ मुहैय्या कराने वाली दुकानें आज से फिर खोलने की अनुमति दे दी है।
ध्यान दें: यह छूट हॉटस्पॉट और कन्टेनमेंट एरिया पर लागू नहीं होती है।
हालाँकि, दिल्ली सरकार ने इस आदेश पर रोक लगाई हुई है और 27 अप्रैल को इस बात पर निर्णय लिया जाएगा।
आज से खुलने वाली जगहें इस प्रकार है:
> आदेश के अनुसार, संबंधित राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों की दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी पंजीकृत दुकानें, जिनमें आवासीय परिसरों की दुकानें, पड़ोस और स्टैंडअलोन की दुकानें लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त हैं।
> ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत सभी दुकानें और बाजार खुल सकते हैं
> आवासीय परिसरों में दर्जी की दुकानें भी खुल सकती हैं
> नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर पंजीकृत बाजारों में दुकानें केवल 50% कर्मचारियों के साथ ही खुल सकती हैं। लेकिन उन्हें मास्क पहनना पड़ेगा और सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करना पड़ेगा।
> नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा के भीतर बाज़ारों को छोड़कर, सभी दुकानें खोली जा सकती हैं।
निम्नलिखित स्थानों पर अभी भी रोक है:
> मॉल, सिनेमा हॉल, बुटीक (मॉल के अंदर), शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
> कॉम्प्लेक्स परिसर नहीं खुल सकते हैं।
> सैलून और नाई की दुकान नहीं खुलेंगे।
> नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी-ब्रांड और एकल-ब्रांड मॉल में भी दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं।
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