इंडिया में तालाबंदी के बीच, रेलवे ने तीर्थयात्रियों, श्रमिकों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:
- ज़ोनल रेलवे, राज्य प्रशासन की मांग के अनुसार इन विशेष ट्रेनों को चलाएगा।
- आईआरसीटीसी मूल राज्य द्वारा इंगित यात्रियों की संख्या के अनुसार निर्दिष्ट गंतव्य के लिए ट्रेन टिकट प्रिंट करेगा। स्थानीय राज्य सरकार के अधिकारी, यात्रियों को टिकट किराया जमा करके टिकट देंगे। अंत में, यह कुल राशि रेलवे को सौंप दिया जाएगा।
- सभी यात्रियों को फेस कवर/फेस मास्क पहनना होगा।
- 12 घंटे से अधिक की ट्रेन यात्रा के लिए, एक पहर का भोजन रेलवे द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकारें, यात्रियों को प्रारंभिक स्टेशनों पर भोजन के पैकेट और पीने का पानी प्रदान करेंगे।
- प्रारंभिक राज्य, केवल राज्य सरकार द्वारा क्लियर किए गए और यात्रा के लिए वैध टिकट प्राप्त यात्रियों को स्टेशन परिसर में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित स्टेशन पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे।
- अपने गंतव्य पर पहुंचने पर, सभी यात्रियों को राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा रिसीव किया जाएगा, जो तब उनकी स्क्रीनिंग, संगरोध (यदि आवश्यक हो) और रेलवे स्टेशन से आगे की यात्रा के लिए सभी व्यवस्था करेंगे।
ध्यान दें: भारतीय रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों से अब तक 34 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं।
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