गृह मंत्रालय ने 3 मई तक बढ़ाई गई राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जनता की परेशानियों को कम करने के लिए सरकार ने कई गतिविधियों की अनुमति दे दी है।
इन नए दिशा-निर्देशों के तहत, 20 अप्रैल के बाद, ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ-साथ ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।
इसी तरह, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, आईटी-मरम्मत कर्मी, मोटर मैकेनिक और बढ़ई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को भी 20 अप्रैल के बाद शुरू करने की अनुमति दी गई है।
हालाँकि, इनमें से अधिकांश सेवाओं को केवल स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर अनुमति दी जाएगी। संक्रमण के अधिक मामलों की रिपोर्ट वाले जिलों में बहुत मजबूत रोकथाम के उपाय दिखाई देंगे। इन जिलों में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी और सार्वजनिक एकत्रीकरण पर सख्त प्रतिबंध होगा।
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