रेलयात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है की अब तत्काल टिकट पर भी वे सौ फीसदी रिफंड ले सकते हैं। इसके तहत काउंटर और ई-टिकट दोनों पर रिफंड मिलेगा। रेलवे ने निम्नलिखित पांच शर्तों पर तत्काल टिकट रिफंड देने की व्यवस्था शुरू की है —
- नए नियम के मुताबिक ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन पर तीन घंटे विलंब से आने पर रिफंड ले सकेंगे
- रूट डायवर्ट होने पर रिफंड मिलेगा
- बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन के नहीं जाने पर धन की वापसी होगी
- कोच डैमेज होने या बुक टिकट वाली श्रेणी में यात्रा की सुविधा नहीं मिलने पर यात्री सौ फीसदी रिफंड ले सकेंगे
- अगर यात्री को लोअर श्रेणी में यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जाती है तो रेलवे किराए के अंतर के साथ ही तत्काल का चार्ज भी लौटाएगी।
सीपीआरओ, एनईआर, संजय यादव ने बताया कि पांच शर्तो के आधार पर तत्काल टिकट पर भी सौ फीसदी रिफंड देने का नियम बनाया है।