दक्षिणी रेलवे ने सामान के भत्ते पर एक सीमा तय करने का फैसला किया है जो विशेष रूप से आरक्षित कोच पर लागू हो सकता है।
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ट्रेनों में यात्रियों द्वारा किए गए अतिरिक्त सामान के उदाहरणों की जांच के लिए, रेलवे 8 से 22 जून, 2018 तक नए नियम पर यात्रियों के बीच जागरूकता पैदा करने की योजना बना रही है।
इस नए नियम के अनुसार यात्रियों को ट्रेन में जाने से पहले स्टेशन पर अपने अतिरिक्त सामान को बुक करना पड़ेगा ।
विभिन्न श्रेणियों में सामान ले जाने की सीमा निम्नलिखित है –
यात्रियों को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले सामान कार्यालय में चेक-इन करना पड़ेगा। वे अपने आरक्षित या अनारक्षित टिकट दिखा कर अपने सामान का भत्ता बुक कर सकते हैं।
ट्रेन के प्रस्थान से केवल 24 घंटे पहले सामान की अग्रिम बुकिंग की अनुमति दी जाएगी।