इंडिया में 1 अगस्त से अनलॉक प्रक्रिया के तीसरे चरण शुरू होने पर गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नए नियमों और छूट की घोषणा की है।
देश में अनलॉक प्रक्रिया 1 जून से शुरू हुई, जब केंद्र ने अर्थव्यवस्था को फिर से आगे बढ़ाने के लिए मानक मानदंडों का पालन करते हुए कुछ प्रतिबंधों को कम कर दिया।नये दिशा-निर्देशों के अनुसार, नियमित यात्री सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। हालाँकि, रेलवे द्वारा यात्री सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा।
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अनलॉक 3 में दी गई छूटों की नई सूची निम्नलिखित है:
- रात (रात के कर्फ्यू) के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।
- योग केंद्रों और जिम को 5 अगस्त से फिर से खोलने की अनुमति दे दी गयी है। हालाँकि, उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य COVID संबंधी उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।
- सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस के कार्यों की अनुमति दी गयी है।
- लोगों और वस्तुओं के इंटर स्टेट आवागमन कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही हेतु अलग से अनुमति, अनुमोदन, ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- वंदे भारत प्रत्यावर्तन कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को एक सीमित तरीके से अनुमति दी जाएगी।
निम्नलिखित गतिविधियाँ और सेवाएँ, अनलॉक 3 में बंद रहेगी:
- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के सभी स्थान बंद रहेंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाएँ प्रतिबंधित रहेंगी।
- संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पहचाने गए संक्रमित इलाके लॉकडाउन के अंतर्गत रहेंगे। इन क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
ध्यान दें: दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश, जिसमें सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना शामिल है, का पूरे देश में पालन किया जाएगा।
इन नये छूटों से आम जनता को और राहत मिलना तय है।